HD Revanna Case : पूर्व मंत्री और जेडीएस के मौजूदा विधायक एच.डी. रेवन्ना को यौन उत्पीड़न मामले में बड़ी राहत मिली है। बेंगलुरु की एक ट्रायल कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए रेवन्ना के खिलाफ दर्ज सभी आरोपों को खारिज कर दिया और उन्हें निर्दोष करार दिया।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश के.एन. शिवकुमार ने कहा कि शिकायत दर्ज कराने में अत्यधिक देरी हुई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि शिकायत में हुई यह देरी ही आरोपों को खारिज करने के लिए पर्याप्त आधार है। यह मामला हासन जिले के होलेनरसीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जिसमें आईपीसी की धारा 354 और 354ए लगाई गई थीं।
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अप्रैल 2024 में रेवन्ना के घर में काम करने वाली एक महिला ने (HD Revanna Case) उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। हालांकि, इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट पहले ही धारा 354 को रद्द कर चुका था। अब ट्रायल कोर्ट ने धारा 354ए से भी रेवन्ना को बरी कर दिया है, जिससे यौन उत्पीड़न का मामला पूरी तरह समाप्त हो गया।
इससे जुड़े एक अन्य मामले में, पीड़िता के कथित अपहरण को लेकर रेवन्ना को पिछले साल मई में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। यह मामला उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो विवाद से जुड़ा हुआ बताया गया था। ताजा फैसले के बाद, यौन उत्पीड़न मामले में एच.डी. रेवन्ना को पूरी तरह राहत मिल गई है।
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