कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर B. Dayanand को किया निलंबित

By Vinay | Updated: June 6, 2025 • 5:44 PM

बेंगलुरु, 6 जून 2025: कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु शहर के पुलिस कमिश्नर बी. दयानंद सहित पांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को 4 जून 2025 को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की IPL जीत के उत्सव के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत और 50 से अधिक के घायल होने के बाद निलंबित कर दिया। इस घटना के लिए कर्नाटक सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को विपक्षी दलों और जनता के एक वर्ग ने आलोचना का सामना करना पड़ा, जिन्होंने दयानंद को “बलि का बकरा” बनाने का आरोप लगाया।

घटना का विवरण:

कब और कहां: 4 जून 2025 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर RCB की पहली IPL जीत के जश्न के दौरान भारी भीड़ जमा हुई। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) और DNA इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अनुमानित 2.5 से 4 लाख लोग शामिल हुए, जिसके लिए निशुल्क प्रवेश की घोषणा की गई थी।

हादसा:

भीड़ के अनियंत्रित होने से भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हुए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने में असमर्थ रही, और कई लोग, खासकर महिलाएं, गिरने और कुचलने के कारण घायल हुए।

कर्नाटक सरकार का फैसला:

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 5 जून 2025 को कैबिनेट बैठक के बाद बी. दयानंद (पुलिस कमिश्नर, बेंगलुरु शहर), विकाश कुमार विकाश (अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर, पश्चिम), शेखर एच. टेक्कनवर (DCP, सेंट्रल डिवीजन), सी. बालकृष्ण (ACP), और एके. गिरीश (सर्कल इंस्पेक्टर, कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन) को “कर्तव्य में लापरवाही” के आरोप में तत्काल निलंबित कर दिया।

नया कमिश्नर:

1996 बैच के IPS अधिकारी सीमांत कुमार सिंह को 5 जून 2025 की देर रात बेंगलुरु का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया।

जांच के आदेश:

सिद्धारमैया ने घटना की जांच के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज माइकल कुन्हा की अध्यक्षता में एक एकल-न्यायिक आयोग गठित किया। साथ ही, बेंगलुरु शहरी उपायुक्त जी. जगदीश को 15 दिनों के भीतर मजिस्ट्रियल जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया।
FIR: RCB, DNA इवेंट मैनेजमेंट, और KSCA के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या सहित विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की गई। मुख्यमंत्री ने इन संगठनों के प्रतिनिधियों की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया।

विपक्ष और जनता की प्रतिक्रिया:


BJP का आरोप: कर्नाटक BJP ने इस निलंबन को “पुलिस पर अभूतपूर्व हमला” करार दिया और इसे “ठंडे खून वाले हत्यारों द्वारा पुलिस को सजा देने” की संज्ञा दी। BJP ने ट्वीट किया, “कर्नाटक में पहली बार हत्यारे पुलिस अधिकारियों को सजा दे रहे हैं।” उन्होंने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसमें मृतकों के शवों को बिना फ्रीजर वाली एम्बुलेंस में भेजने की बात भी शामिल है।

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