PAN Card से जुड़ी गलती से हो सकता है ₹10,000 का जुर्माना! पैन कार्ड की ये आम गलती बना सकती है महंगी, हर लेनदेन पर होगा जुर्माना
PAN Card से जुड़ी छोटी-सी गलती आपके लिए भारी साबित हो सकती है। आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि गलत PAN नंबर या इनएक्टिव कार्ड के इस्तेमाल पर हर लेनदेन पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
गलतियों के प्रकार जिनमें लग सकता जुर्माना
गलती | जुर्माना |
---|---|
गलत PAN नंबर देना (ITR, बैंकिंग ट्रांजैक्शन आदि में) | ₹10,000 तक |
इनएक्टिव PAN का उपयोग करना (Aadhaar लिंक न होने पर) | ₹10,000 तक |
एक से अधिक PAN कार्ड रखना | ₹10,000 तक, साथ में कार्ड सरेंडर करें |
PAN कार्ड कब बनता है इनएक्टिव?
- Aadhaar से लिंक न होने पर
- गलत या अधूरी जानकारी पर
- पुराने या दुर्गम PAN पर Govt. कार्रवाई
इन स्थितियों में PAN इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन अगर आप डेटा अपडेट नहीं करते तब भी लेनदेन पर जुर्माना लग सकता है।
जानिए जुर्माने से बचने के उपाय
- PAN-Aadhaar लिंक करें तुरंत
- PAN Status चेक करें – Income Tax e‑Filing पोर्टल पर “Verify Your PAN” से
- गलत PAN या Duplicate PAN?
- अगर सरेंडर करें: Form 49A भरें और NSDL/UTIITSL के माध्यम से अतिरिक्त PAN वापस करें
- PAN नंबर दर्ज करते समय सावधान रहें
- कोई अक्षर, अंक आदि गलत दर्ज न हो
बड़ी लेनदेन पर PAN क्यों जरूरी है?
PAN हर आयकर रिटर्न, बैंक हिसाब, निवेश, प्रॉपर्टी खरीद, लोन आदि के लिए अनिवार्य है। यदि PAN गलत या इनएक्टिव हो तो बैंक खाता फ्रीज हो सकता है और सारे ट्रांजैक्शन बाधित हो सकते हैं।
PAN Card से जुड़ी गलतियां महंगी साबित हो सकती हैं—हर लेनदेन पर ₹10,000 जुर्माना लग सकता है। इनसे बचने के लिए:
- PAN-Aadhaar लिंकिंग नियमित जांचें
- PAN का स्टेटस और जानकारी समय-समय पर अपडेट करें
- कोई गलत विवरण न दें और duplicate कार्ड वापस करें
इस तरह आप कानूनी दंड और वित्तीय मुश्किलों से बच सकते हैं।