PM rahat scheme india : सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पीएम राहत (PM RAHAT) योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ित को अधिकतम ₹1.5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। दुर्घटना के बाद पहले सात दिनों तक आपातकालीन उपचार सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि आर्थिक कारणों से इलाज में देरी न हो। परिवहन मंत्रालय के अनुसार, “गोल्डन ऑवर” में उपचार मिलने से लगभग 50% जानें बचाई जा सकती हैं।
यह योजना सभी प्रकार की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं पर लागू होगी। दुर्घटना स्थल पर मौजूद कोई भी व्यक्ति 112 हेल्पलाइन पर कॉल करके नजदीकी मान्यता प्राप्त अस्पताल और एंबुलेंस सहायता प्राप्त कर सकता है। योजना का उद्देश्य बिना अग्रिम भुगतान के पीड़ित को तुरंत इलाज उपलब्ध कराना है।
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पीएम राहत योजना के अंतर्गत दुर्घटना की तारीख से सात (PM rahat scheme india) दिनों तक ₹1.5 लाख तक कैशलेस उपचार उपलब्ध होगा। गैर-जीवन-घातक चोटों के लिए 24 घंटे तक तथा गंभीर मामलों में 48 घंटे तक स्थिरीकरण उपचार दिया जाएगा। उपचार प्रक्रिया पुलिस सत्यापन और डिजिटल प्रणाली के माध्यम से दर्ज की जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
यह योजना पूरी तरह डिजिटल प्रणाली से संचालित होगी, जिसमें दुर्घटना रिपोर्ट, अस्पताल में भर्ती, पुलिस सत्यापन, उपचार अपडेट और क्लेम सेटलमेंट को eDAR और TMS 2.0 प्लेटफार्मों से जोड़ा गया है। बीमित मामलों में भुगतान बीमा कंपनियों से किया जाएगा, जबकि बिना बीमा या हिट-एंड-रन मामलों में सरकारी निधि से भुगतान होगा। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की स्वीकृति के बाद 10 दिनों के भीतर अस्पतालों को भुगतान कर दिया जाएगा।
दुर्घटना पीड़ितों की शिकायतों के निवारण के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति के अधीन एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। कैशलेस उपचार, डिजिटल सत्यापन और समयबद्ध भुगतान व्यवस्था के माध्यम से यह योजना सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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