Rahul Gandhi: की नागरिकता को लेकर दायर की गई नई याचिका खारिज

Read Time:  1 min
राहुल गांधी
राहुल गांधी
FONT SIZE
GET APP

उत्तर प्रदेश के रायबरेली सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर की नई याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज

उत्तर प्रदेश के रायबरेली सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर की गई नई याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पुरानी याचिका पर ही सुनवाई की जाएगी।

भाजपा नेता ने दायर की याचिका

  • दरअसल 9 दिन पहले यानी 5 मई को लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताने वाले केस को बंद कर दिया है।
  • 3 दिन बाद यानी 8 मई को याचिकाकर्ता और भाजपा सदस्य विग्नेश शिशिर ने नई याचिका दायर की इसमें कुछ नए साक्ष्य पेश करने का दावा किया था राहुल की विदेश यात्रा पर रोक लगाने की मांग की थी।
  • विग्नेश की नई याचिका पर दो जजों की बेंच में सुनवाई हुई।

नागरिकता रद्द करने की मांग

  • याचिकाकर्ता ने कहा था- राहुल ने कथित तौर पर विदेशी नागरिकता, गतिविधियों और दस्तावेजों से भारतीय नागरिकता के मापदंडों का उल्लंघन किया है।
  • इसलिए राहुल की विदेश यात्रा पर रोक लगनी चाहिए।
  • उनकी भारतीय नागरिकता तत्काल रद्द होनी चाहिए।

3 देशों की सरकार से मांगी जानकारी

राहुल गांधी के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने कथित रूप से फर्जी जानकारी देकर भारतीय पासपोर्ट बनवाया है, यहां आपको यह भी बता दे याचिकाकर्ता ने कहा गृह मंत्रालय ने तीन देशों की सरकारों से इस संबंध में जानकारी मंगाई है, जो अंतिम प्रक्रिया में है।

Read: More: Pahalgam हमले में जान गंवाने वाले नेवी अफसर विनय नरवाल के परिवार से मिले राहुल गांधी

digital

लेखक परिचय

digital

सूचना : इस वेबसाइट पर प्रकाशित खबरें केवल पाठकों की जानकारी के उद्देश्य से दी जाती हैं। हम अपनी ओर से यथासंभव सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं।