नई दिल्ली। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों की एंट्री और निवास को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों या गंभीर अपराध में शामिल लोगों को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
किन विदेशी नागरिकों को नहीं मिलेगी एंट्री?
जिन पर जासूसी, आतंकवाद, दुष्कर्म, हत्या, बाल तस्करी या किसी प्रतिबंधित संगठन से जुड़ाव का आरोप सिद्ध होगा, उन्हें भारत में आने से रोका जाएगा।
नया आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025
नियम हाल ही में लागू आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत लागू किए गए हैं। इसके अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध प्रवासियों के लिए विशेष हिरासत केंद्र (Detention Camp) बनाने होंगे।
बायोमेट्रिक जानकारी अनिवार्य
भारत में किसी भी वीजा श्रेणी के लिए आवेदन करने वाले विदेशी नागरिकों को अब बायोमेट्रिक जानकारी देनी होगी। इसमें ओसीआई कार्ड धारक (OCI Card Holder) भी शामिल होंगे।
अवैध प्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई
गृह मंत्रालय ने कहा कि अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को पकड़कर निर्वासन से पहले होल्डिंग सेंटर या कैंप में रखा जाएगा। सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षक बल को संदिग्ध विदेशियों की बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज करने और घुसपैठ रोकने का अधिकार दिया गया है।
इन अपराधों पर भी लगेगा प्रतिबंध
- मादक पदार्थों की तस्करी
- नकली दस्तावेज या नकली मुद्रा (क्रिप्टोकरेंसी सहित)
- साइबर अपराध
- बाल शोषण और मानव तस्करी
इन अपराधों में शामिल पाए जाने पर भी भारत में प्रवेश पर रोक लगेगी।
रोजगार नियमों में बदलाव
अब रोजगार वीजा (Employement visa) रखने वाले विदेशी नागरिक बिना स्थानीय प्रशासन की अनुमति के, बिजली और पानी आपूर्ति से जुड़े निजी क्षेत्र के उपक्रमों में काम नहीं कर सकेंगे।
उद्देश्य: सुरक्षा और सामाजिक संतुलन
जानकारों का मानना है कि इन सख्त प्रावधानों का उद्देश्य भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक ताने-बाने को सुरक्षित रखना है। इससे विदेशी घुसपैठ और सीमापार अपराधों पर रोक लगेगी।
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