Budget 2026- बजट में टैक्स रिलीफ की संभावना, 80C निवेश सीमा में वृद्धि हो सकती है

By Anuj Kumar | Updated: January 8, 2026 • 1:54 PM

नई दिल्ली। केंद्र सरकार आगामी केंद्रीय बजट 2026 में पुराने टैक्स (Old Tax) रिजीम वाले करदाताओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। पिछले बजट में नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने के बाद, अब सरकार का ध्यान उन करदाताओं पर है जो पुराने टैक्स सिस्टम को प्राथमिकता देते हैं।

धारा 80सी में छूट बढ़ाने की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, बजट में आयकर (Income) की धारा 80सी के तहत मिलने वाली छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। इससे करोड़ों मध्यम वर्गीय और वेतनभोगी परिवारों को लाभ मिलेगा।

पुराने टैक्स रिजीम की लोकप्रियता

पुराने टैक्स रिजीम की सबसे बड़ी खासियत है इसमें मिलने वाली विभिन्न कटौतियां।

लंबे समय से टैक्सपेयर्स यह मांग कर रहे थे कि पुराने सिस्टम पर भी ध्यान दिया जाए।

कैपिटल गेन टैक्स और निवेश को सरल बनाने की संभावना

बजट में कैपिटल गेन टैक्स को सरल बनाने पर भी विचार किया जा सकता है। वर्तमान में शेयर, म्यूचुअल फंड, सोना और प्रॉपर्टी पर अलग-अलग दरें और समयसीमा हैं, जिससे निवेशकों में भ्रम है।

डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टोकरेंसी

डिजिटल परिसंपत्तियों पर भी स्पष्ट गाइडलाइन की मांग है। निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार क्रिप्टो और विदेशी आय पर सरल और स्पष्ट नियम जारी करेगी।

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नौकरीपेशा वर्ग को राहत

आगामी बजट से नौकरीपेशा वर्ग को महंगाई के दौर में अधिक नकदी और टैक्स बचत का फायदा मिलने की उम्मीद है।

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