Railway- ट्रेन छूटने पर भी मिलेगा टिकट का पैसा, जानें TDR नियम

By Anuj Kumar | Updated: February 2, 2026 • 11:08 AM

नई दिल्ली,। कई बार समय पर घर से निकलने के बावजूद ट्रैफिक जाम (Traffic Jam), घना कोहरा, कनेक्टिंग ट्रेन या बस के लेट होने जैसी वजहों से यात्री स्टेशन समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में ट्रेन निकल जाने के बाद चिंता टिकट के पैसे को लेकर होती है। आमतौर पर लोग मान लेते हैं कि अब टिकट बेकार हो गया, लेकिन रेलवे के नियम कुछ अलग हैं।

ट्रेन छूटने पर भी मिल सकता है टिकट का रिफंड

दरअसल, भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने ऐसी परिस्थितियों के लिए रिफंड का प्रावधान किया है। अगर यात्री सही समय पर सही प्रक्रिया अपनाता है, तो ट्रेन छूटने के बाद भी टिकट का पैसा वापस मिल सकता है।

ट्रेन मिस होते ही तुरंत शुरू करें रिफंड प्रक्रिया

ट्रेन मिस होने पर सबसे पहले तुरंत रिफंड प्रक्रिया शुरू करें। रेलवे के नियमों (Rule of railway) के मुताबिक कुछ खास स्थितियों में यात्री पूरे या आंशिक रिफंड का दावा कर सकता है। इसके लिए तय समयसीमा के अंदर आवेदन करना जरूरी होता है।

टीडीआर फाइल करना है जरूरी

टिकट का रिफंड पाने के लिए यात्री को टीडीआर फाइल करनी होती है। टीडीआर के जरिए रेलवे को यह जानकारी दी जाती है कि यात्री किस कारण यात्रा नहीं कर पाया। बिना टीडीआर फाइल किए टिकट छोड़ देने पर रिफंड मिलने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है।

IRCTC पर ऐसे करें TDR फाइल

सबसे पहले आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें।
‘मॉय बुकिंग्स’ सेक्शन में जाएं।
संबंधित टिकट के सामने ‘फाइल टीडीआर’ विकल्प चुनें।
पीएनआर नंबर सेलेक्ट करें और ट्रेन मिस होने का कारण लिखें।
सबमिट करने के बाद रसीद या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लें।

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छोटी सावधानी बचा सकती है आर्थिक नुकसान

अगर कभी ट्रेन छूट जाए, तो टिकट को बेकार समझकर छोड़ने की बजाय तुरंत टीडीआर फाइल करें। सही समय पर की गई यह छोटी-सी कार्रवाई आपको टिकट के पैसे वापस दिला सकती है और आर्थिक नुकसान से बचा सकती है।

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