Udayanidhi Stalin : उदयनिधि के बयान पर कोर्ट सख्त! सिर्फ राय नहीं बताया

By Sai Kiran | Updated: January 21, 2026 • 7:31 PM

Udayanidhi Stalin : तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को मद्रास हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सोशल मीडिया पोस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उदयनिधि की भाषा केवल एक राय नहीं, बल्कि गंभीर और खतरनाक संकेत देती है।

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि सनातन धर्म को एक धर्म माना जाए, तो उसे मानने वालों के अस्तित्व पर सवाल उठाना धार्मिक हिंसा के आह्वान जैसा हो सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह की टिप्पणियां नफरत फैलाने वाले भाषण की श्रेणी में आती हैं और इन्हें सामान्य आलोचना नहीं कहा जा सकता।

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कोर्ट ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किए (Udayanidhi Stalin) गए शब्द सांस्कृतिक और धार्मिक विनाश की ओर इशारा करते हैं। वहीं, उदयनिधि के बयान की आलोचना करने पर बीजेपी नेता अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि किसी मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देना अपराध नहीं है और इस तरह की एफआईआर कानून का दुरुपयोग है।

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