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ED ने रॉबर्ट वाड्रा को क्यों भेजा समन ? गुरुग्राम की 7.5 करोड़ की ‘बैकडेटेड’ रजिस्ट्री बनी वजह

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Updated: June 16, 2025 • 5:51 PM
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17 जून को संघीय जांच एजेंसी के समक्ष होगी पूछताछ

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पाया है कि व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा की फर्म स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के बीच गुरुग्राम में एक प्लॉट की बिक्री का काम 7.5 करोड़ रुपये का भुगतान किए बिना ही पूरा कर लिया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ब्रिटेन स्थित हथियार सलाहकार संजय भंडारी से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के व्यवसायी पति रॉबर्ट वाड्रा को नया समन जारी किया है।

आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें 17 जून को संघीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। इस मामले की जांच धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही है।

वाड्रा का समन से बचने का कोई इरादा नहीं

56 वर्षीय वाड्रा को 10 जून को मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए पूछताछ से परहेज किया कि 9 जून को उन्हें फ्लू जैसे लक्षण थे और उन्होंने प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड परीक्षण कराया था। उनके वकील ने तब कहा था कि वाड्रा का समन से बचने का कोई इरादा नहीं है और वह इस महीने के अंत में विदेश यात्रा से पहले या बाद में कभी भी ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं।

ऐसा माना जा रहा है कि एजेंसी ने पीएमएलए के तहत वाड्रा का बयान दर्ज करने और उसके बाद मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के लिए उन्हें तलब किया है। दिल्ली में ईडी मुख्यालय के बाहर, वाड्रा ने मंगलवार को मीडियाकर्मियों से कहा कि एजेंसी ने उन्हें इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकारों पर बात की थी। उन्होंने ईडी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि यह उनके सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने की बात कहने के तुरंत बाद था।

वाड्रा ने मीडियाकर्मियों से कहा…

संघीय जांच एजेंसी ने हरियाणा में 2008 के एक भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अप्रैल में लगातार तीन दिनों तक व्यवसायी से पूछताछ की थी। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के तीन मामलों में उनकी जांच की जा रही है। भंडारी (63) 2016 में आयकर विभाग द्वारा दिल्ली में छापेमारी के तुरंत बाद लंदन भाग गया था। ब्रिटेन की एक अदालत ने इस महीने की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा प्रत्यर्पण मामले में भंडारी को बरी किए जाने के खिलाफ ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति मांगने के लिए दायर आवेदन को अस्वीकार कर दिया था, जिससे कानून का सामना करने के लिए उसे देश में लाए जाने की संभावना लगभग समाप्त हो गई थी।

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