हैदराबाद : उप-मुख्यमंत्री भट्टी (Deputy Chief Minister) विक्रमार्क मल्लू ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में संशोधन से तेलंगाना राज्य को सालाना लगभग 5,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा, लेकिन उन्होंने इसे गरीबों, मध्यम वर्ग और किसानों के कल्याण के लिए एक सोची-समझी नीतिगत निर्णय (Policy Decision) बताया।
संशोधित जीएसटी दरों से करोड़ों लोगों को लाभ होगा : भट्टी
एमसीआरएचआरडी संस्थान में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा व्यापारियों के साथ आयोजित एक संवाद सत्र में, भट्टी ने कहा कि संशोधित जीएसटी दरों से कृषि उपकरण, खाद्य उत्पाद और सीमेंट (28% से घटाकर 18% कर दिया गया) सहित कई वस्तुएँ सस्ती हो जाएँगी। इससे करोड़ों लोगों को लाभ होगा और बढ़ते शहरीकरण के बीच निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया कि वे कम कीमतों को पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित करें और यह सुनिश्चित करें कि लाभ जनता तक पहुँचे। इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के दुरुपयोग पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने ईमानदार व्यापारियों से इस कुप्रथा को रोकने में मदद करने की अपील की।

राज्य और व्यापारिक समुदाय के बीच सहयोग का आह्वान
उपमुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार व्यापारियों की चिंताओं का समाधान करने के लिए तत्पर है और उन्होंने विकास को गति देने के लिए राज्य और व्यापारिक समुदाय के बीच सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद एक “नगर राज्य” में तब्दील हो रहा है और राज्य भर में शहरीकरण बढ़ रहा है; इस प्रकार, बुनियादी ढाँचा क्षेत्र अपने व्यवसाय को व्यवस्थित रूप से संचालित करने में सक्षम होगा।कार्यक्रम में वित्त विभाग के प्रमुख सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया, वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव रिज़वी, आयुक्त हरिथा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बीमा, डेयरी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के व्यापारियों ने भी भाग लिया।
GST से आप क्या समझते हैं?
GST (वस्तु एवं सेवा कर) एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
जीएसटी कब लागू हुआ भारत में?
GST भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था।
यह भारत के कर इतिहास में सबसे बड़ा कर सुधार (Tax Reform) माना जाता है। इसके लिए संविधान में संशोधन करके 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 लाया गया था।
नई जीएसटी दरें क्या हैं?
नई GST दरें समय-समय पर GST काउंसिल की बैठक में तय होती हैं।
सितंबर 2025 में जो संशोधन हुआ, उसमें कुछ उत्पादों और सेवाओं पर दरों में बदलाव किया गया है।
हालांकि, सभी दरों की सटीक जानकारी के लिए GST काउंसिल या सरकार की आधिकारिक वेबसाइट देखना उचित होगा।
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