पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) की 2016 की शिक्षक और ग़ैर-शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है.

सुप्रीम कोर्ट 17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के उन शिक्षकों को राहत दी है, जिनकी नियुक्ति 2016 की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण रद्द कर दी गई थी.
कोर्ट ने कहा है कि कक्षा 9 से 12 तक के असिस्टेंट टीचर नई भर्ती पूरी होने तक पढ़ाना जारी रख सकते हैं. हालांकि, ये राहत उन शिक्षकों को ही दी गई है, जिनकी नियुक्ति में विशेष रूप से कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई थी.
ये आदेश छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है.
हालांकि, यह आदेश इस शर्त के अधीन है कि पश्चिम बंगाल राज्य और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) कक्षा 9 से 12 तक के लिए सहायक शिक्षक के पदों की नई भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर, 2025 तक पूरी कर ले.
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने राज्य और डब्ल्यूबीएसएससी को 31 मई, 2025 तक नई भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया है.
वहीं कोर्ट ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के उन कर्मचारियों को ऐसी राहत देने से इनकार कर दिया, जिनकी नियुक्ति भारी गड़बड़ियों के कारण कोर्ट ने रद्द कर दी थी.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की 2016 की शिक्षक और ग़ैर-शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था. इस भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली और घोटाले के आरोप लगे थे.