पटना। अब किरायानामा, ऋण एकरारनामा, बैंक गारंटी (Bank Gurantee) या जमीन की रजिस्ट्री जैसे दस्तावेजों के लिए भौतिक स्टाम्प पेपर (Stamp Paper) खरीदने की झंझट खत्म होने वाली है। बिहार सरकार जल्द ही ई-स्टाम्प सिस्टम (E-Stamp Paper) शुरू करने जा रही है, जिससे लोग 24 घंटे ऑनलाइन निश्चित राशि का भुगतान कर डिजिटल स्टाम्प हासिल कर सकेंगे।
एनईएसएल से होगा करार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग जल्द ही नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (NESL) के साथ समझौता करेगा। इसके बाद आवेदकों को ऑनलाइन भुगतान करते ही डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त स्टाम्प दस्तावेज मिल जाएगा।
घर बैठे मिलेगी सुविधा
नई व्यवस्था लागू होने पर लोगों को स्टाम्प खरीदने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक एनईएसएल पोर्टल पर जाकर स्टाम्प राशि का भुगतान करेंगे और तुरंत ही उन्हें डिजिटल बैंक गारंटी या दस्तावेज मिल जाएगा। यह दस्तावेज कानूनी रूप से स्टाम्प पेपर के बराबर मान्य होगा।
दूसरे राज्यों में पहले से लागू
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में पहले से ही डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्जीक्यूशन (DDE) लागू है। इन राज्यों में यह सुविधा गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम (GRAS) के माध्यम से उपलब्ध है।
विभागों को भी मिलेगा फायदा
नई प्रणाली से आम जनता के साथ-साथ राज्य के विभिन्न विभागों को भी लाभ होगा। सभी विभागों में पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी अनिवार्य है, अब ई-स्टाम्प व्यवस्था से यह प्रक्रिया और सरल हो जाएगी।
ई स्टांप का मतलब क्या होता है?
इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्पिंग या ई-स्टाम्पिंग, सरकारी गैर-न्यायिक स्टाम्प शुल्क का इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान करने की एक विधि है। पहले, संपत्ति पंजीकरण के लिए स्टाम्प शुल्क उप-पंजीयक कार्यालय में जाकर स्वयं जमा करना पड़ता था। ई-स्टाम्प पेपर प्रक्रिया के साथ, अब अधिकांश कार्य ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
Read More :