Pension Scheme सीएम विष्णु देव साय की बड़ी राहत घोषणा 5.11 लाख लाभार्थियों को राहत
छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए Pension Scheme के अंतर्गत पुराने लाभार्थियों को राहत दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने यह स्पष्ट किया कि पहले से पेंशन ले रहे 5.11 लाख लोगों को किसी भी प्रकार की कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा।
क्या है सरकार का फैसला?
- जो लोग पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थी हैं, उन्हें अब दोबारा पात्रता जांच या आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- पेंशन की निरंतरता बनी रहेगी, जिससे वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को राहत मिलेगी।
- यह फैसला प्रदेश भर में 5.11 लाख पेंशन धारकों के लिए लागू किया जाएगा।

किन योजनाओं के तहत मिलेगा लाभ?
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- विधवा पेंशन योजना
- दिव्यांग पेंशन योजना
- अन्य राज्य प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
फैसले के प्रमुख लाभ
- पात्रता दोबारा सिद्ध करने की अनिवार्यता हटाई गई
- प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आसानी
- लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित
- वृद्ध व जरूरतमंद वर्ग की आर्थिक सुरक्षा बनी रहेगी

मुख्यमंत्री का क्या कहना है?
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि, “हमारी सरकार का उद्देश्य गरीबों, वृद्धों और वंचित वर्गों को बिना बाधा लाभ पहुंचाना है। पेंशन रोकना या बार-बार जांच कराना मानवीय नहीं है, इसलिए हमने यह निर्णय लिया है।”
राजनीतिक और सामाजिक असर
- यह फैसला लोकलुभावन होने के साथ-साथ सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।
- इससे ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार की छवि मजबूत होगी।
- विपक्ष द्वारा पहले उठाए गए सवालों का यह जवाब माना जा रहा है।
Pension Scheme के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का यह कदम छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनर्स के लिए राहत की सौगात लेकर आया है। इस निर्णय से न केवल आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि पेंशन प्रक्रिया में सरलता और पारदर्शिता भी आएगी।