रिश्तेदार की शादी में हुई थी मुलाकात
हैदराबाद। एक महिला ने आरजीआईए (RGIA) पुलिस से संपर्क कर आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने उससे शादी का वादा करके उसके साथ धोखा किया और बलात्कार किया। पुलिस के अनुसार, शमशाबाद की 26 वर्षीय महिला और कर्नाटक के वीरैया (Viraiyya) नामक संदिग्ध की मुलाकात एक रिश्तेदार की शादी में हुई थी और वे दोस्त बन गए। इसके बाद, उसने उसे प्रपोज़ किया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। तब से, वे कई मौकों पर मिले हैं। पीड़िता का आरोप है कि 22 जुलाई को, वीरैया ने शादी का वादा करके महिला को शमशाबाद के एक लॉज में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया।
संदिग्ध को पकड़ने के प्रयास जारी
हाल ही में जब उसने उससे शादी के लिए कहा, तो वह टालमटोल करने लगा और शादी से इनकार कर दिया। वीरैया ने धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उनकी निजी तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक कर देगा। महिला की शिकायत के आधार पर आरजीआईए पुलिस ने बलात्कार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और संदिग्ध को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

376 में समझौता कैसे करें?
भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार से संबंधित है और यह गैर-जमानती तथा संज्ञेय अपराध है। इस अपराध में आमतौर पर समझौता (compromise) या मध्यस्थता (mediation) की अनुमति नहीं दी जाती। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, ऐसे मामलों में पीड़िता की सहमति और न्यायालय की अनुमति के बिना समझौता वैध नहीं माना जाता।
376 धारा कब लगती है?
यह धारा तब लगाई जाती है जब किसी पुरुष द्वारा किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध या बिना सहमति के यौन संबंध बनाए जाते हैं। इसमें शादी का झांसा देकर संबंध बनाना, नाबालिग से बलात्कार, और विवाहेतर बलात्कार जैसी स्थितियां भी शामिल होती हैं।
धारा 375 कब लगती है?
धारा 375 बलात्कार की परिभाषा बताती है। इसमें बताया गया है कि किन परिस्थितियों में महिला की सहमति को अवैध माना जाएगा — जैसे धोखे से ली गई सहमति, डर या दबाव में दी गई सहमति, या नाबालिग लड़की की सहमति। यह धारा 376 की आधारभूत परिभाषा के रूप में कार्य करती है।
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