विभागीय सेवाओं का लाभ उठाने करना होगा भुगतान
हैदराबाद। लगभग आठ वर्षों के बाद, तेलंगाना परिवहन विभाग (the Telangana Transport Department) ने विभिन्न लेनदेन के लिए सेवा शुल्क में संशोधन किया है, जिससे वाहन चालकों को विभागीय सेवाओं (departmental services) का लाभ उठाने के लिए अधिक भुगतान करना पड़ेगा। संशोधित शुल्क 28 जुलाई से लागू हो गए, और कुछ सेवाओं में चार गुना वृद्धि की गई। परिवहन आयुक्त से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालांकि, विभाग ने स्पष्ट किया कि यह संशोधन परमिट, वाहन फिटनेस मूल्यांकन, अन्य राज्यों के वाहनों पर कर, परमिट निरस्तीकरण, जीवन कर और त्रैमासिक कर पर लागू नहीं होता है। इस कदम से विभाग के राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि शुल्कों को परिचालन लागत के अनुरूप रखा जाएगा।

तेलंगाना में परिवहन व्यवस्था क्या है?
राज्य की परिवहन व्यवस्था काफी विकसित है, जिसमें TSRTC की बस सेवाएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं। साथ ही, हैदराबाद मेट्रो रेल, ऑटो, टैक्सी और रेलवे नेटवर्क सुचारु आवागमन सुनिश्चित करते हैं। रिंग रोड, नेशनल हाईवे और एयरपोर्ट्स से जुड़ाव ने राज्य की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया है।
परिवहन कौन सा विभाग है?
प्रशासनिक दृष्टि से यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राज्य स्तर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स संग्रह और यातायात नियंत्रण से जुड़ा होता है। इसमें RTA (Regional Transport Authority) की भूमिका भी अहम होती है।
तेलंगाना का दूसरा नाम क्या है?
इतिहास में इसे तेलंगणाडु या कभी-कभी तेलंग देश भी कहा गया है। निजाम शासनकाल के दौरान यह हैदराबाद राज्य का हिस्सा था। आधुनिक तेलंगाना शब्द का प्रयोग इसके गठन (2014) के बाद राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को परिभाषित करने के लिए किया गया।
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