सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजयशाह मामले पर सिट गठित करने का दिया आदेश

By digital | Updated: May 19, 2025 • 4:43 PM

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफी खारिज कर दी और मामले की जांच के लिए SIT के गठन का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने टीम द्वारा 28 मई को स्थिति रिपोर्ट दाखिल किए जाने तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

आपके बयान से पूरा देश शर्मसार हुआ है,” सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पिछले सप्ताह मंत्री विजय शाह की टिप्पणी पर उन्हें फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि उन्हें ऐसे अशालीन बयान देने से पहले संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी।

अदालत ने उनकी माफी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या यह मगरमच्छ के आँसू हैं ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके, जैसा कि समाचार एजेंसी PTI ने बताया।

पिछले सप्ताह महू के पास एक कार्यक्रम में बोलते हुए, शाह ने कहा था कि जिन्होंने भारत की बेटियों को विधवा किया, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके समाज की बहन के ज़रिए सबक सिखाया। उन्होंने यह बात तीन बार दोहराई। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वह कर्नल सोफिया कुरैशी की ओर इशारा कर रहे थे, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया को जानकारी दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, मध्य प्रदेश के डीजीपी को मंगलवार सुबह 10 बजे तक IG रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में SIT गठित करनी है।

अदालत ने कहा कि SIT टीम में मध्य प्रदेश कैडर के तीन वरिष्ठ IPS अधिकारी होने चाहिए, जिनमें एक महिला अधिकारी भी शामिल हो। साथ ही यह स्पष्ट किया कि कोई भी अधिकारी राज्य से नहीं होना चाहिए।

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