National: 14 लोगों को छह बच्चों समेत बंधुआ मजदूरी से कराया मुक्त

By Kshama Singh | Updated: July 16, 2025 • 5:06 PM

दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

बाल मजदूरी करवाना भारत में अपराध होता है लेकिन कई बार परिस्थितियां ये अपराध करने पर मजबूर कर देती है। गरीब घर के बच्चे अपने परिवार का पेट पालने के लिए बेहद कम उम्र से ही काम करना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर उनसे कम पैसों में खूब काम करवाते हैं और प्रताड़ित करते हैं। बंधुआ मजदूरी से जुड़ा ताजा मामला महाराष्ट्र (Maharashtra) के अहिल्यानगर जिले सामने आया है जहां फिल्मी स्टाइल में दो बच्चें बंधुआ मजदूरी के चुंगल से भाग निकले। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले से पुलिस ने सात से आठ साल की उम्र के छह बच्चों समेत 14 लोगों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी

बंधुआ मजदूरी का मामला ऐसे आया सामने

अधिकारी ने बताया कि बंधुआ मजदूरी का मामला तब सामने आया जब दो बच्चे बीड जिले में दो आरोपियों के घरों से भाग निकले, जहां उन्हें और उनके माता-पिता को कथित तौर पर कठिन काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। अहिल्यानगर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ित पुणे (Pune) और रायगढ़ जिलों के रहने वाले हैं। अधिकारी ने बताया कि बीड के अंबोरा निवासी आरोपी विजू सेठ और उत्तम सेठ पिछले डेढ़ साल से उनसे काम करा रहे थे। एक अन्य बच्चे के साथ भागे आठ वर्षीय बाल मजदूर ने पुलिस को बताया कि उनसे गोबर इकट्ठा करने, मवेशियों के बाड़े साफ करने, लकड़ी लाने और जंगल में मवेशी चराने का काम कराया जाता था।

पीड़ितों को मुक्ति प्रमाणपत्र किए जारी

कार्यकर्ताओं के अनुसार हालांकि पीड़ितों को 12 जुलाई को मुक्त करा लिया गया था लेकिन पुलिस ने अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया था। राज्य स्तरीय आदिवासी विकास आढावा समिति के विवेक पंडित ने बताया कि विरोध प्रदर्शनों के बाद पुलिस ने मंगलवार रात मामला दर्ज किया जबकि राजस्व अधिकारियों ने पीड़ितों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए मुक्ति प्रमाणपत्र जारी किए। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले से पुलिस ने सात से आठ साल की उम्र के छह बच्चों समेत 14 लोगों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

बाल श्रम आयोग के गठन की व्याख्या करें ?

बाल श्रम आयोग का गठन बाल श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके पुनर्वास के लिए किया गया। इसका उद्देश्य बाल श्रम को रोकना, शिक्षा सुनिश्चित करना और नीतियों का क्रियान्वयन करना है। यह सरकार को सुझाव देता है और निगरानी रखता है।

भारतीय संविधान के अनुसार बाल श्रम क्या है?

भारतीय संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक उद्योगों या कार्यों में मजदूरी कराना बाल श्रम है। अनुच्छेद 24 इसके विरुद्ध रोक लगाता है।

बाल श्रम का अनुच्छेद 32 क्या है?

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 बाल श्रम से संबंधित नहीं है। यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार देता है। बाल श्रम पर अनुच्छेद 24 लागू होता है।

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