Online Gaming Bill: मोदी सरकार का ऑनलाइन मनी गेमिंग के खिलाफ बड़ा कदम

By Kshama Singh | Updated: August 19, 2025 • 8:20 PM

संसद में पेश किया जाएगा बिल

तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग (Online gaming) उद्योग को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने सट्टेबाजी और जुए से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को लक्षित करने वाले एक कड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को प्रस्तावित विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें सख्त दंड, जुर्माना और आवश्यकता पड़ने पर ऐसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार शामिल है। विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में से एक, सट्टेबाजी या जुए से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स का समर्थन या प्रचार करने वाली मशहूर हस्तियों और सार्वजनिक हस्तियों पर प्रतिबंध लगाना है। इस उपाय का उद्देश्य, विशेष रूप से युवा उपयोगकर्ताओं को, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म (Plateform) के संभावित हानिकारक प्रभाव से बचाना है।

युवाओं को शोषण का शिकार होने से बचाना

सरकारी सूत्रों ने बताया कि विधेयक का मुख्य उद्देश्य सट्टेबाजी-आधारित ऑनलाइन गेम्स के नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करना और युवाओं को शोषण का शिकार होने से बचाना है। एक अधिकारी ने कहा कि यह विधेयक युवाओं को हानिकारक विकर्षणों से दूर रखने और इन खेलों के समाज पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद करेगा। यह विधेयक कल लोकसभा में पेश किया जाएगा। यदि यह पारित हो जाता है, तो यह इस क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक निगरानी और जवाबदेही लाकर भारत के ऑनलाइन गेमिंग परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:

मेटा के अधिकारियों ने नहीं दी थी गवाही

यह विधायी कदम अनियमित गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, खासकर युवा दर्शकों के बीच, की लत और वित्तीय जोखिमों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह विधेयक पारित हो जाता है, तो यह भारत में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के संचालन के तरीके को मौलिक रूप से बदल देगा और एक सुरक्षित तथा अधिक जिम्मेदार गेमिंग वातावरण को बढ़ावा देगा।
इससे पहले, जून में, गूगल के प्रतिनिधि अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म्स से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए थे, जबकि मेटा के अधिकारियों ने गवाही नहीं दी थी। ईडी ने शुरुआत में दोनों कंपनियों को जुलाई में तलब किया था, लेकिन उनकी पेशी की तारीख बढ़ा दी थी। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गूगल के अनुपालन अधिकारी के बयानों के साथ, एजेंसी ने कंपनी से दस्तावेज मांगे थे।

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