Widow Pension: आंध्र प्रदेश में जीवनसाथी पेंशन पर अस्थायी रोक

By digital | Updated: June 12, 2025 • 3:04 PM

Widow Pension Scheme: आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई जीवनसाथी पेंशन योजना फिलहाल अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। SERP अधिकारियों के मुताबिक, यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि वर्तमान में विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शासन-स्वारंद्र कार्यक्रम में व्यस्त हैं।

नई पेंशन नीति का उद्देश्य और पात्रता

Widow Pension Scheme: सरकार ने पति की अंतकाल के बाद पत्नी को ₹4,000 प्रति माह पेंशन देने की नई नीति बनाई है, जिसे जीवनसाथी श्रेणी कहा गया है। इस योजना के तहत, मृतक पेंशनभोगी की पत्नी को तुरंत पेंशन दी जाती है, बशर्ते कि वे निधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

आवेदन प्रक्रिया और तकनीकी खामियां

अप्रैल 2024 में एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसमें निवेदन प्रविष्ट किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, गांव और वार्ड सचिवालयों में भी आवेदन की सुविधा दी गई थी।

हालांकि, कई आवेदनों को खारिज भी किया गया है, इसके पीछे प्रमुख कारण हैं:

आगे क्या?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अस्थायी स्थगन है और शीघ्र ही नई तिथि ऐलान की जाएगी। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पेंशन इस महीने मिलेगी या अगले महीने से आरंभ होगी।

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