Supreme Court: दिल्ली-UP-हरियाणा के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस;

By digital | Updated: May 8, 2025 • 3:38 PM

प्रदूषण निकायों के मामले में अदालत नाराज

नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने उसके अगस्त 2024 के निर्देशों का पालन न करने पर नाराजगी जाहिर की। जिसमें अदालत ने इस साल 30 अप्रैल तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स में रिक्तियां भरने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को फटकार लगाई है। यह फटकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स में रिक्तियों को लेकर लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 55 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रिक्तियों की वजह से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काम नहीं कर पा रहे हैं और लगभग खत्म होने के कगार पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

पीठ ने आदेश का अनुपालन न होने पर मांगा जवाब

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने राजधानी दिल्ली और इससे लगते राज्यों यूपी, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने उसके अगस्त 2024 के निर्देशों का पालन न करने की बात कही है। जिसमें अदालत ने इस साल 30 अप्रैल तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स में रिक्तियां भरने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि अधिकारियों को उसके निर्देशों का पालन न करने के लिए दंडित क्यों न किया जाए। साथ ही दिल्ली के मुख्य सचिव को 19 मई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। वहीं अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को 18 जुलाई को वर्चुअली सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। 

Read: More: India में रह रहे 6 पाकिस्तानियों को वापस भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

# Paper Hindi News #Ap News in Hindi #Breaking News in Hindi #Google News in Hindi #Hindi News Paper #Supreme Court bakthi breakingnews delhi latestnews trendingnews