तेलंगाना उच्च न्यायालय ने जयशंकर भूपालपल्ली जिले के महादेवपुर पुलिस स्टेशन में एक घटना के संबंध में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव और अन्य पार्टी नेताओं के खिलाफ दायर मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। तेलंगाना उच्च न्यायलय ने कहा कि अंतिम फैसला आने तक रामा राव और अन्य नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। न्यायलय ने यह भी स्पष्ट किया कि रामाराव को ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में भाग लेने से दी गई छूट फैसला आने तक प्रभावी रहेगी।
यह मामला 26 जुलाई, 2024 की एक घटना से जुड़ा है, जब के.टी.राम राव, वेंकटरमण रेड्डी और सुमन के साथ, कथित तौर पर मेदिगड्डा बैराज का दौरा किया था। मेडीगड्डा के सहायक कार्यकारी अभियंता द्वारा दायर की गई शिकायत के अनुसार, तीनों ने बिना किसी पूर्व अनुमति या सूचना के ड्रोन कैमरे का उपयोग करके क्षेत्र का फिल्मांकन किया। इस शिकायत के आधार पर महादेवपुर पुलिस ने बीआरएस नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
केटीआर ने याचिका दायर की
जवाब में,के.टी. रामा राव, वेंकटरमण रेड्डी और सुमन ने तेलंगाना उच्च न्यायलय मेंएक याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि कोई अपराध नहीं किया गया था और एफआईआर निराधार थी। उन्होंने एफआईआर रद्द करने और जांच समेत आगे की कार्यवाही रोकने की मांग की। कार्यवाही के दौरान, लोक अभियोजक पल्ले नागेश्वर राव ने पुलिस की ओर से दलील देते हुए कहा कि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग से मेडिगड्डा जलाशय के लिए भविष्य में खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि ड्रोन उड़ानों को रोकने के लिए क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है।
दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के वकील टीवी रमना राव ने तर्क दिया कि किसी भी क्षेत्र को निषिद्ध के रूप में वर्गीकृत करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा एक राजपत्र अधिसूचना की आवश्यकता होती है, जो इस मामले में जारी नहीं की गई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य द्वारा मेडिगड्डा को निषिद्ध क्षेत्र घोषित करना केंद्र सरकार की अधिसूचना के बिना कानूनी रूप से वैध नहीं है।
अभियोजक के रुख पर नाराजगी व्यक्त की न्यायाधीश ने
अभियोजक के रुख पर नाराजगी व्यक्त करते हुए न्यायधीश ने केंद्र सरकार से आवश्यक राजपत्र अधिसूचना के बिना मेडीगड्डा को निषिद्ध क्षेत्र मानने की वैधता पर सवाल उठाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायाधीश ने घोषणा की कि फैसला सुरक्षित रखा जाएगा और लोक अभियोजक को मेदिगड्डा क्षेत्र के संबंध में किसी भी केंद्र सरकार की अधिसूचना की एक प्रति जमा करने का आदेश दिया। अदालत ने सरकार को यह स्पष्ट करने का भी निर्देश दिया कि आवश्यक आधिकारिक गजट अधिसूचना के बिना क्षेत्र को निषिद्ध के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया।