Supreme Court BC : तेलंगाना स्थानीय निकाय चुनावों में 42% पिछड़ा वर्ग आरक्षण

By Sai Kiran | Updated: October 16, 2025 • 3:23 PM

तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनावों में 42% पिछड़ा वर्ग आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

Supreme Court BC : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 को तेलंगाना सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी (Supreme Court BC ) जिसने स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण देने वाले सरकारी आदेश पर रोक लगा दी थी।

 Read also : विद्या बालन: “मुझे गानों पर लिप-सिंक करना बहुत पसंद है”

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट ने उस सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी, जिसे चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए राज्य को चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

कुछ याचिकाकर्ताओं ने 26 सितंबर 2025 के सरकारी आदेश को चुनौती दी, यह कहते हुए कि स्थानीय निकायों में 42% आरक्षण देने से कुल आरक्षण 67% हो जाता है। उनका दावा था कि यह 50% की सीमा का उल्लंघन करता है, जो कोर्ट के पिछले आदेशों में तय की गई थी।

Read News: vaartha.com

Epaper : epaper.vaartha.com/

Read also :

42% Backward Class quota Backward Class Reservation BC quota Telangana breaking news google news india Hindi News india news Latest Hindi News latest news local government elections reservation news SC plea dismissed supreme court telangana telangana high court Telangana Politics vaartha hindi World News