Cyber: उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले साइबर योद्धाओं को मिला सम्मान

By Ajay Kumar Shukla | Updated: July 25, 2025 • 10:45 PM

हैदराबाद। तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो (TGCSB) ने साइबर योद्धाओं और टीजीसीएसबी अधिकारियों के लिए एक विशेष कौशल विकास प्रशिक्षण सत्र (Training session) आयोजित किया। इस इंटरैक्टिव सत्र में उन्हें साइबर अपराध जाँच और डिजिटल फोरेंसिक के नवीनतम उपकरणों, तकनीकों और रणनीतियों की जानकारी दी गई।

साइबर अपराध पुलिस थानों के 15 कर्मियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया

तेलंगाना के कुल 25 साइबर योद्धाओं के साथ-साथ टीजीसीएसबी मुख्यालय और साइबर अपराध पुलिस थानों के 15 कर्मियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। विभिन्न साइबर अपराध विभागों में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें प्रशंसा प्रमाण पत्र और पुरस्कार सूची से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्टता के क्षेत्रों में एनसीआरपी शिकायत समाधान, धनवापसी आदेश, जागरूकता कार्यक्रम, पीटी वारंटों का निष्पादन और स्थिति कॉल में भाग लेना शामिल था

साइबर अपराधों से निपटने के लिए नवीनतम उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करने की सलाह

इस अवसर पर बोलते हुए, टीजीसीएसबी निदेशक शिखा गोयल ने कहा कि बढ़ते साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए निरंतर सीखना, समन्वय और त्वरित कार्रवाई महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और साइबर योद्धाओं को साइबर अपराधों से निपटने के लिए नवीनतम उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में साइबर अपराधों में वृद्धि में कमी आई है। 2025 की पहली छमाही में, राज्य में साइबर अपराधों में 2024 की तुलना में 16% की कमी आई है, जबकि देश भर में इनमें 37% की वृद्धि हुई है।

पीड़ितों को 726 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ

उन्होंने इस गिरावट का श्रेय टीजीसीएसबी और राज्य के सभी सीएसपी/एसएसपी द्वारा की गई लक्षित कार्रवाइयों को दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष के दौरान, पीड़ितों को 726 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसमें से 105 करोड़ रुपये पीओएच, 102 करोड़ रुपये रिफंड, 1657 सिम, 7178 आईएमईआई और 565 यूआरएल ब्लॉक किए गए। लक्षित जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। टीजीसीएसबी ने अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों को सशक्त बनाने और डिजिटल दुनिया में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

साइबर अपराध के कितने प्रकार हैं?

(क) आर्थिक और वित्तीय अपराध:

‌(ख) पहचान चोरी (Identity Theft):

‌(ग) साइबर आतंकवाद (Cyber Terrorism):

‌(घ) साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग:

‌(ङ) पोर्नोग्राफी और आपत्तिजनक सामग्री:

‌(च) डेटा उल्लंघन (Data Breach):

भारत में साइबर कानून क्या है?

भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000) लागू है।

साइबर अपराध में कौन सी धारा लगती है?

हाँ कुछ प्रमुख धाराएं दी गई हैं:

धाराविवरण
धारा 43बिना अनुमति कंप्यूटर या नेटवर्क का उपयोग करना
धारा 66धोखाधड़ी या बेईमानी से कंप्यूटर संसाधन का उपयोग
धारा 66Cपहचान की चोरी (पासवर्ड/डिजिटल सिग्नेचर चुराना)

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