GHMC, पुलिस को अवैध निर्माणों पर ‘टालमटोल रवैये’ के लिए फटकार

By Kshama Singh | Updated: July 1, 2025 • 12:37 PM

HC ने अधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों को लगाई कड़ी फटकार

हैदराबाद। तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) के न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के राजेंद्रनगर मंडल के खानमेट में कथित अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) के अधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों को कड़ी फटकार लगाई। न्यायाधीश सैयद रहीमुन्निसा और सात अन्य लोगों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रायपति प्रतिभा, रायपति श्रीहर्ष और जी.बी. प्रसाद याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई भूमि पर अवैध निर्माण कर रहे थे, जबकि जी.एच.एम.सी. मूकदर्शक बनी हुई थी।

साप्ताहिक विध्वंस रिपोर्ट पेश करने की आवश्यकता

याचिकाकर्ताओं ने अवैध संरचनाओं को तुरंत ध्वस्त करने का निर्देश देने की मांग की। न्यायमूर्ति विजयसेन रेड्डी ने नागरिक अधिकारियों के बीच समन्वित प्रतिक्रिया और जवाबदेही की कमी पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि अगले सोमवार से, उन्हें अदालत के समक्ष साप्ताहिक विध्वंस रिपोर्ट पेश करने की आवश्यकता होगी। न्यायाधीश ने कहा कि प्रत्येक विभाग कानून और व्यवस्था की प्राथमिकताओं का हवाला देकर फाइल को जीएचएमसी से टास्क फोर्स, टास्क फोर्स से पुलिस और पुलिस से पुलिस तक पहुंचाकर जिम्मेदारी से बच रहा है।

बर्दाश्त नहीं किया जा सकता टालमटोल वाला रवैया

न्यायाधीश ने टिप्पणी की, ‘यह टालमटोल वाला रवैया बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप सभी बस हाथ हिलाते हैं और दावा करते हैं कि आपने अपना काम कर दिया है। अगर यह जारी रहा, तो मैं आदेश दूंगा कि ऐसे सभी लापरवाह स्थायी वकीलों और अधिकारियों के नाम प्रदर्शित करने वाला एक पोस्टर रात में सार्वजनिक रूप से देखने के लिए जलाया जाए। प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि वह साप्ताहिक कार्रवाई की बारीकी से निगरानी करेगा और आगे चलकर वास्तविक जवाबदेही की मांग की।

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