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Group-1 भर्ती: बहस में लाई जाए तेजी : तेलंगाना उच्च न्यायालय

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Updated: July 1, 2025 • 12:49 PM
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रिट याचिकाओं के चल रहे बैच में बहस में तेजी लाने का आग्रह

हैदराबाद। तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) के न्यायमूर्ति नामवरपु राजेश्वर राव ने दोनों पक्षों से ग्रुप-1 भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के चल रहे बैच में बहस में तेजी लाने का आग्रह किया, यह देखते हुए कि उम्मीदवार (Candidates) नियुक्ति आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और भर्ती में पहले ही काफी देरी हो चुकी है। न्यायाधीश परमीश मट्टा और 19 अन्य सहित उम्मीदवारों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने 21 से 27 अक्टूबर, 2024 के बीच तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (टीजीपीएससी) द्वारा आयोजित ग्रुप-1 मुख्य परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर चिंता जताई थी। याचिकाकर्ताओं ने 19 फरवरी, 2024 की अधिसूचना संख्या 04/2024 के तहत शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी थी।

उम्मीदवारों के प्रमाणपत्र सत्यापन के साथ आगे बढ़ने की दी थी अनुमति

सोमवार की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जी विद्यासागर और सुरेंदर राव ने अपनी दलीलें जारी रखीं। उन्होंने तर्क दिया कि आयोग ने अधिसूचना में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया है, खासकर परीक्षा केंद्रों के आवंटन, हॉल टिकट जारी करने और मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित मामलों में। उन्होंने कुछ केंद्रों में असंगत परिणाम और अंतिम चयन सूची में विसंगतियों का भी हवाला दिया। इससे पहले, अदालत ने राज्य सरकार को मामले के अंतिम निर्णय तक नियुक्ति आदेश जारी न करने का निर्देश दिया था, हालांकि टीजीपीएससी को शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के प्रमाणपत्र सत्यापन के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी थी।

बहस जारी रखने के लिए सुनवाई स्थगित

टीजीपीएससी ने भी अंतरिम आवेदन दायर कर रोक हटाने की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि आगे की देरी से चयनित उम्मीदवारों के हितों को नुकसान पहुंचेगा। जब अदालत का सत्र समाप्त हुआ, तो बहस जारी रखने के लिए सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। न्यायमूर्ति राजेश्वर राव ने दोहराया कि मामले को बिना किसी देरी के समाप्त किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा: ‘उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं – प्रक्रिया पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है।’

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