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Hyderabad News : भाजपा विधायक समेत 4 अन्य की दोषसिद्धि को विशेष अदालत ने किया निलंबित

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Updated: June 12, 2025 • 9:30 AM
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भाजपा विधायक समेत 4 लोगों को मिली थी सात साल की सजा

हैदराबाद। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने ओबुलापुरम खनन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत द्वारा कर्नाटक के भाजपा विधायक गली जनार्दन रेड्डी सहित चार लोगों की सात साल के कारावास की सजा को निलंबित कर दिया है और उन्हें जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय ने जनार्दन रेड्डी, उनके रिश्तेदार बी.वी. श्रीनिवास रेड्डी, जो ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी (ओएमसी) के प्रबंध निदेशक थे, खनन विभाग के तत्कालीन निदेशक डी. राजगोपाल और जनार्दन रेड्डी के निजी सहायक अली खान को सशर्त जमानत दे दी।

भाजपा विधायक को मिली बड़ी राहत

न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने बुधवार को दोषियों की ओर से दायर याचिकाओं पर आदेश सुनाए, जिसमें जमानत और सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने चारों दोषियों को देश न छोड़ने और 10-10 लाख रुपये का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया। सीबीआई द्वारा 16 साल पहले दर्ज किया गया यह मामला अविभाजित आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में ओएमसी द्वारा अवैध खनन से जुड़ा है। हैदराबाद में सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 मई को जनार्दन रेड्डी और तीन अन्य को सात साल की कैद की सजा सुनाई थी और प्रत्येक पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। राजगोपाल को चार साल की अतिरिक्त सजा मिली।

सबूतों के अभाव में आरोपों से बरी, भाजपा नेताओं ने जताई खुशी

मामला दर्ज होने के समय आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री सबिता इंद्र रेड्डी और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बी कृपानंदम को सबूतों के अभाव में आरोपों से बरी कर दिया गया। सबिता इंद्र रेड्डी बाद में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) में शामिल हो गईं, पिछली बीआरएस सरकार में मंत्री रहीं और वर्तमान में महेश्वरम से विधायक हैं। जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जनार्दन रेड्डी के वकील एस नागमुथु ने सजा पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को अपनी विधायक सीट गंवानी पड़ सकती है। अदालत को बताया गया कि कर्नाटक विधानसभा सचिव ने विधायक पद को रिक्त घोषित करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है और चुनाव आयोग उपचुनाव की घोषणा करने की तैयारी कर रहा है। दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई बुधवार को आदेश के लिए स्थगित कर दी।

डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई 19 जून तक स्थगित

इस बीच, उच्च न्यायालय ने आईएएस अधिकारी वाई श्रीलक्ष्मी की डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई 19 जून तक स्थगित कर दी और सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। 6 मई को अपना फैसला सुनाते हुए, सीबीआई की विशेष अदालत ने कथित अवैधताओं के लिए ओएमसी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कंपनी को आंध्र प्रदेश-कर्नाटक सीमा पर अनंतपुर जिले के बल्लारी रिजर्व वन क्षेत्र में स्थित ओबुलापुरम गांव में लौह अयस्क का उत्खनन करते पाया गया।

अवैध खनन गतिविधियों का आरोप

2009 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने केंद्र के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी मौजूदा नियमों का उल्लंघन करते हुए लौह अयस्क का खनन कर रही है। आरोप लगाया गया था कि ओएमसी ने अपने अनुमत अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों से अवैध रूप से खनिज निकाले हैं। सीबीआई ने 7 दिसंबर 2009 को मामला दर्ज किया। दो साल की जांच के बाद, इसने 2011 में एक आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें ओएमसी पर 884.13 करोड़ रुपये की अवैध खनन गतिविधियों का आरोप लगाया गया। सीबीआई ने 219 गवाहों से पूछताछ की और 3,400 दस्तावेज पेश किए।

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