PD Act : चंदानगर ज्वैलरी डकैती मामले में अपराधियों पर पीडी एक्ट

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हैदराबाद । साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत चंदानगर थाना क्षेत्र में स्थित खजाना ज्वैलरी में हुई सनसनीखेज डकैती मामले (Robbery Case) में पुलिस ने पाँच अंतरराज्यीय डकैतों पर निवारक निरोध (PD) अधिनियम लागू किया है। साइबराबाद पुलिस आयुक्त डॉ. एम. रमेश ने इन आरोपियों के खिलाफ पी.डी. अधिनियम लागू करने का आदेश दिया।

सभी आरोपी बिहार के मूल निवासी

ये सभी आरोपी 12 अगस्त 2025 को चंदानगर स्थित खजाना ज्वैलरी में दिनदहाड़े हथियारों के बल पर डकैती की वारदात में शामिल थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने कर्मचारियों पर फायरिंग कर भय फैलाया और बंदूक की नोक पर सोने की परत चढ़ी चांदी के आभूषण लूट लिए थे। इस गिरोह का सरगना अभिषेक पांडे बताया गया है। सभी आरोपी बिहार राज्य के निवासी हैं और उनके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। घटना के बाद चंदानगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया, लूटे गए आभूषण बरामद किए तथा उनके पास से तीन घातक हथियार भी जब्त किए, जिनका उपयोग अपराध में किया गया था। इसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस का कदम

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के बार-बार अपराध में शामिल होने और कानून-व्यवस्था को खतरा उत्पन्न करने की आशंका को देखते हुए उनके खिलाफ पी.डी. अधिनियम लागू किया गया है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। आरोपी अभिषेक पांडे, प्रद्युम्न कुमार सिंह, आशीष कुमार सिंह, रोहित कुमार रजक तथा शिवम पांडे, सभी बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के निवासी हैं।

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Ajay Kumar Shukla

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Ajay Kumar Shukla

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