2.08 किलोग्राम गांजा, 50 ग्राम ओजी कुश जब्त
हैदराबाद। मद्य निषेध एवं आबकारी विभाग के राज्य टास्क फोर्स ने शनिवार रात कोंडापुर (Kondapur) में एक रेव पार्टी (Rave Party) पर छापा मारा और ड्रग्स का सेवन कर रहे नौ लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2.08 किलोग्राम गांजा, 50 ग्राम ओजी कुश, 11.57 ग्राम मैजिक मशरूम, 1.91 ग्राम चरस और 4 एलएसडी ब्लॉट्स जब्त किए। गिरफ्तार किए गए लोगों में राहुल, उन्नति इमैनुएला उर्फ प्रवीण, अशोक नायडू, सम्मेला साई कृष्णा, नागेला लीला मणिकांठा, हिल्टन जोसेफ, यशवंत श्रीदत्त, थोटा कुमारस्वामी और नंदम सुमंत तेजा शामिल हैं।
डार्क वेब के माध्यम से ड्रग्स खरीद रहा था राहुल
दो अन्य श्रीनिवास चौधरी और अखिल फरार हैं। अधिकारियों के अनुसार, राहुल डार्क वेब के माध्यम से ड्रग्स खरीद रहा था और अपने सहयोगियों प्रवीण के माध्यम से इसे दूसरों को सप्लाई कर रहा था। रेव पार्टी का आयोजन अशोक नायडू ने किया था और बाकी संदिग्ध, जो ड्रग्स की तस्करी में शामिल हैं, उसमें शामिल हुए थे। यह पार्टी कोंडापुर के सर्विस अपार्टमेंट, एसवी निलयम में आयोजित की गई थी। गिरफ्तार किए गए सभी लोग आंध्र प्रदेश के मूल निवासी हैं।
रेव पार्टी का मतलब क्या होता है?
संगीत, नृत्य और कभी-कभी मादक पदार्थों के उपयोग के साथ पूरी रात चलने वाली अनौपचारिक और ऊर्जावान पार्टी को रेव पार्टी कहा जाता है। यह आमतौर पर दूरदराज़ के स्थानों या निजी परिसरों में आयोजित होती है और तेज़ बीट्स वाले इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक का प्रमुख उपयोग इसमें देखा जाता है।
रेव पार्टी में क्या होता है?
इन पार्टियों में ज़ोरदार डीजे म्यूज़िक, रंग-बिरंगे लाइट इफेक्ट्स, नृत्य, एल्कोहल और कई बार अवैध ड्रग्स का उपयोग होता है। इसमें युवा वर्ग बड़ी संख्या में शामिल होता है। हालांकि हर रेव पार्टी अवैध नहीं होती, लेकिन कई बार ये कानून और सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करती हैं।
क्या भारत में रेव पार्टियां कानूनी हैं?
भारत में रेव पार्टी तब तक कानूनी मानी जाती है जब तक वह सार्वजनिक अशांति, नशीले पदार्थों का सेवन या ध्वनि प्रदूषण जैसे नियमों का उल्लंघन नहीं करती। अवैध ड्रग्स, बिना अनुमति या देर रात तक शोर-शराबा होने पर ये पार्टियां गैरकानूनी घोषित की जा सकती हैं और आयोजकों पर कार्रवाई होती है।
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