हैदराबाद। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की करीमनगर इकाई ने एक राजस्व निरीक्षक को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी अधिकारियों के अनुसार, आरोपी सेडांका श्रीमन अंतर्गाम मंडल के तहसीलदार कार्यालय में राजस्व निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। उसने शिकायतकर्ता से उसकी मां की जमीन से संबंधित मामले में अनुकूल रिपोर्ट देने के लिए रिश्वत की मांग की थी। यह रिश्वत ‘भू भारती अधिनियम–2025’ के तहत फील्ड जांच करने और सकारात्मक रिपोर्ट (Report) प्रस्तुत करने के बदले मांगी गई थी।
तहसीलदार कार्यालय में ही रिश्वत लेते समय पकड़ लिया
शिकायत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाकर आरोपी को तहसीलदार कार्यालय में ही रिश्वत लेते समय पकड़ लिया। उसके पास से रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निजी लाभ के लिए बेईमानी की। उसे हिरासत में लेकर करीमनगर स्थित विशेष न्यायाधीश (एसपीई एवं एसीबी मामलों) की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। मामले की जांच जारी है। सुरक्षा कारणों से शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी गई है। एसीबी ने नागरिकों से अपील की है कि रिश्वत से संबंधित शिकायतें टोल फ्री नंबर 1064 पर दर्ज कराएं।
रिश्वत क्या है?
अर्थ किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ पाने के लिए पैसे, उपहार या सुविधा देना या लेना होता है। यह एक गैरकानूनी और अनैतिक कार्य है, जो नियमों और कानून के खिलाफ होता है। आमतौर पर यह काम जल्दी करवाने, नियम तोड़ने या गलत तरीके से फायदा लेने के लिए किया जाता है। इससे समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता है और व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कम होता है।
रिश्वत कब होती है?
स्थिति तब होती है जब कोई व्यक्ति अपने काम को नियमों के विरुद्ध या जल्दी करवाने के लिए किसी अधिकारी या कर्मचारी को पैसे या उपहार देता है। यह अक्सर लाइसेंस, नौकरी, ठेका या किसी सरकारी काम में फायदा पाने के लिए किया जाता है। जब काम निष्पक्ष तरीके से न होकर पैसे के प्रभाव से होता है, तो उसे रिश्वत माना जाता है।
रिश्वत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
अंग्रेजी में इसे “Bribe” कहा जाता है। यह शब्द उस अवैध लेन-देन को दर्शाता है, जिसमें किसी को गलत तरीके से प्रभावित करने के लिए पैसे या उपहार दिए जाते हैं।
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