हैदराबाद। राजस्व, आवास तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री (Minister) पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री (Chief Minister) रेवंत रेड्डी के विचारों के अनुरूप, स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग को पूर्णतः पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार महत्वपूर्ण सुधार लागू कर रही है।
चरणबद्ध तरीके से एकीकृत सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों का निर्माण
सोमवार को मंत्री पोंगुलेटी ने मेदक-मलकाजगिरी जिले के कुकटपल्ली मंडल में एकीकृत सब-रजिस्ट्रार कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि जनता की सुविधा और प्रशासन को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए अत्याधुनिक सुविधाओं और कॉर्पोरेट स्तर के मानकों के साथ पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से एकीकृत सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों का निर्माण किया जा रहा है।
पहले चरण में आउटर रिंग रोड क्षेत्र में निर्माण
उन्होंने बताया कि पहले चरण में आउटर रिंग रोड (ओआरआर) क्षेत्र में, दूसरे चरण में जिला मुख्यालयों में और तीसरे चरण में विधानसभा क्षेत्रों के मुख्यालयों में इन एकीकृत भवनों का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में, ओआरआर क्षेत्र के अंतर्गत हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडक-मलकाजगिरी और संगारेड्डी इन चार जिलों के 39 सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को 12 क्लस्टरों में विभाजित कर भवनों का निर्माण किया जा रहा है।
सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी : मंत्री
मंत्री ने कहा कि यहां नवविवाहित जोड़े जो विवाह पंजीकरण के लिए आते हैं, छोटे बच्चों के साथ आने वाली माताएं और गरीब वर्ग के लोगों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार पंजीकरण विभाग को केवल राजस्व का स्रोत नहीं, बल्कि एक सेवा केंद्र के रूप में देख रही है।
गरीबों के पक्ष में काम कर रही है सरकार
उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में राज्य भर में केवल सरकारी खजाने में धन जुटाने की सोच के बजाय, गरीबों को ध्यान में रखते हुए कई सुधार लागू किए गए हैं। गरीबों को पूर्व में आवंटित भूमि के साथ-साथ सरकारी भूमि की भी सुरक्षा की जाएगी और इस मामले में अवैध गतिविधियों को सख्ती से कुचला जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों के पक्ष में काम कर रही है, ताकि विपक्ष को आलोचना का अवसर न मिले। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कभी सरकार को गरीबों को वितरित की गई या असाइन्ड भूमि वापस लेनी पड़ी, तो उन्हें उचित मुआवजा और वैकल्पिक स्थल प्रदान करना अनिवार्य होगा।
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