हाईकोर्ट ने कहा – कार्रवाई मनमाना, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन
हैदराबाद। तेलंगाना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ईवी वेणुगोपाल ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) के प्रशासनिक प्रबंधक बिजय दुर्गा रथ के निलंबन को रद्द कर दिया और कहा कि यह कार्रवाई मनमाना, अधिकार क्षेत्र से बाहर तथा एसोसिएशन के उपनियमों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है। न्यायाधीश बिजय दुर्गा रथ द्वारा दायर एक रिट याचिका (Petition) पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें 7 दिसंबर, 2023 को उन्हें जारी निलंबन आदेश को चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट में अधिवक्ता ने दिया यह तर्क
याचिकाकर्ता को शुरू में जून 2021 में नियुक्त किया गया था और बाद में 28 जुलाई, 2022 को सेवा में नियमित कर दिया गया था। यह आरोप लगाते हुए कि उन्हें बिना उचित प्रक्रिया या जांच के निलंबित कर दिया गया था, उन्होंने बहाली और लंबित वेतन बकाया का भुगतान करने की मांग की। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजा श्रीपति राव ने तर्क दिया कि एचसीए के एक पदाधिकारी द्वारा एचसीए उपनियमों के नियम 15(4)(डी) का उल्लंघन करते हुए एकतरफा निलंबन आदेश जारी किया गया, जिसमें सर्वोच्च परिषद की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है।
पहले कोई कारण बताओ नोटिस या पूछताछ नहीं
यह प्रस्तुत किया गया कि कार्रवाई से पहले कोई कारण बताओ नोटिस या पूछताछ नहीं की गई और ऐसे निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित शासी ढांचे के तहत शीर्ष परिषद और सीईओ द्वारा लिए जा सकते हैं। एचसीए के स्थायी वकील एल. अरविंद रेड्डी ने कार्रवाई का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुपालन को प्रदर्शित करने में असमर्थ रहे।
अनुशासनात्मक कार्यवाही में सरकार की कोई भूमिका नहीं
राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सरकारी वकील ने स्पष्ट किया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, न्यायालय ने पाया कि निलंबन आदेश एक ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था जिसके पास अधिकार क्षेत्र नहीं था और जो स्थापित नियमों का उल्लंघन करता था। न्यायमूर्ति वेणुगोपाल ने कहा कि आरोपित कार्रवाई को बरकरार नहीं रखा जा सकता और उन्होंने एचसीए को याचिकाकर्ता को बहाल करने तथा सभी बकाया राशि जारी करने का निर्देश दिया।
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