कलेश्वरम केस पर हाईकोर्ट का फैसला
Kaleshwaram project verdict : तेलंगाना की राजनीति में चर्चा का विषय बने कलेश्वरम प्रोजेक्ट मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि जांच के लिए बनाई गई जस्टिस पीसी घोष आयोग ने नियमों का पालन नहीं किया।
केसीआर और हरीश राव को राहत
इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर और पूर्व मंत्री हरीश राव द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें राहत दी। कोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं।
KTR की प्रतिक्रिया
फैसले के बाद बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने कांग्रेस और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कलेश्वरम प्रोजेक्ट के खिलाफ गलत प्रचार किया गया।
राजनीतिक बयानबाजी
KTR ने कहा कि यह फैसला तेलंगाना के लोगों की जीत है और कांग्रेस की हार है। उन्होंने इसे किसानों की जीत बताया।
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राजनीति में हलचल
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद तेलंगाना की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर (Kaleshwaram project verdict) राजनीतिक बयानबाजी बढ़ने की संभावना है।
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