Telangana municipal elections : तेलंगाना में चुनाव आचार संहिता लागू! नए नियम क्या हैं?

By Sai Kiran | Updated: January 27, 2026 • 8:34 PM

Telangana municipal elections : तेलंगाना में नगर निकाय चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने नगर पालिका चुनावों की अधिसूचना जारी करते हुए आज से पूरे राज्य में आचार संहिता लागू होने की घोषणा की है। इन चुनावों के तहत राज्य की 116 नगरपालिकाओं और 7 नगर निगमों में मतदान कराया जाएगा, यह जानकारी आयुक्त रानी कुमुदिनी ने दी।

चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, 28 से 30 जनवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 31 जनवरी को नामांकन की जांच होगी और 3 फरवरी तक नाम वापस लेने की अनुमति रहेगी। 11 फरवरी को मतदान होगा, जबकि आवश्यकता पड़ने पर 12 फरवरी को पुनर्मतदान कराया जाएगा। 13 फरवरी को मतगणना कर उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसके बाद 16 फरवरी को नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव संपन्न होंगे।

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इन चुनावों में पूरे राज्य में कुल 52.43 लाख मतदाता अपने (Telangana municipal elections) मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव अधिकारियों ने सभी मतदाताओं से मतदान में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनावी क्षेत्रों में पुलिस निगरानी भी बढ़ा दी गई है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नकदी के आवागमन पर सख्त नियम लागू किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अधिकतम ₹50,000 तक ही नकद साथ ले जा सकता है। इससे अधिक राशि होने पर वैध दस्तावेज़ दिखाना अनिवार्य होगा, अन्यथा नकदी जब्त की जाएगी। जब्ती के दौरान पुलिस रसीद प्रदान करेगी, जिसके आधार पर संबंधित व्यक्ति अपील कर सकता है।

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