हैदराबाद । साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट तथा हेलमेट की स्ट्रैप (पट्टी) के बिना वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान (Special Drive) चलाया। पुलिस (Commissioner) आयुक्त डॉ. एम. रमेश के आदेशानुसार 9 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा यह विशेष अभियान चलाया गया।
3072 वाहन चालकों का बिना हेलमेट चलान
इस अभियान में ट्रैफिक उप पुलिस आयुक्त रंजन रतन कुमार तथा अतिरिक्त उप पुलिस आयुक्त हनुमंत राव भी उपस्थित रहे। अभियान के दौरान कुल 3072 वाहन चालकों पर बिना हेलमेट वाहन चलाने के लिए चालान किए गए, जबकि 173 वाहन चालकों पर हेलमेट की स्ट्रैप न लगाने के कारण कार्रवाई की गई।
हेलमेट एवं उसकी स्ट्रैप पहनकर ही वाहन चलाएं : पुलिस
पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों को Helmets और स्ट्रैप न पहनने से होने वाले गंभीर दुर्घटना जोखिमों के बारे में जागरूक किया। साथ ही सभी से अपील की गई कि वे अनिवार्य रूप से हेलमेट एवं उसकी स्ट्रैप पहनकर ही वाहन चलाएं, ताकि सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। जो वाहन चालक नियमों का पालन कर रहे हैं, उनकी पुलिस ने विशेष रूप से सराहना भी की।
Helmets न पहनने पर क्या पुलिस आपको रोक सकती है?
ट्रैफिक पुलिस बाइक/स्कूटी रोक सकती है चालान (जुर्माना) किया जा सकता है। कई जगहों पर बार-बार उल्लंघन पर ड्राइविंग लाइसेंस पर कार्रवाई भी हो सकती है। पीछे बैठने वाले (pillion rider) के लिए भी हेलमेट जरूरी है।
2026 में नया हेलमेट नियम क्या है?
2026 तक भारत में हेलमेट से जुड़े बुनियादी नियम पहले जैसे ही लागू हैं, जब तक राज्य सरकार या केंद्र कोई नया संशोधन नोटिफाई न करे:
- ISI मार्क वाला Helmets पहनना जरूरी
- स्ट्रैप (पट्टी) बांधना अनिवार्य
- बिना हेलमेट या बिना स्ट्रैप के चलाना दोनों ही उल्लंघन हैं
- पुलिस नियमित रूप से “स्पेशल ड्राइव” चलाकर जांच करती है (जैसे साइबराबाद में आपने बताया)
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