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Hyderabad : टीजी रेरा ने बिल्डर को शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्देश दिया

Ankit Jaiswal
Ankit Jaiswal
Hyderabad : टीजी रेरा ने बिल्डर को शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्देश दिया

हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने को कहा

हैदराबाद। तेलंगाना रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण [टीजी रेरा] (TG RERA) ने हैदराबाद स्थित बिल्डर, पैसिफिका कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड, मियापुर को आवासीय परियोजना आवास हैदराबाद के लिए एक समर्पित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्देश दिया। टीजी रेरा के अध्यक्ष एन सत्यनारायण (N Satyanarayan) ने 18 जुलाई को जारी आदेशों में कहा कि यह कार्य अंतरिम आदेश की तिथि से पांच दिनों के भीतर किया जाना है, ताकि आवंटियों द्वारा उठाई गई सभी चिंताओं का समाधान किया जा सके। टीजी रेरा ने बिल्डर को यह भी निर्देश दिया कि शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को परियोजना स्थल पर सप्ताह में कम से कम पांच दिन, प्रतिदिन न्यूनतम चार घंटे, सुबह 11.30 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच काम करना चाहिए

एक समर्पित आधिकारिक ईमेल आईडी भी करें प्रदान

टीजी रेरा ने बिल्डर को निर्देश दिया, ‘एक समर्पित आधिकारिक ईमेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर प्रदान करें और शिकायतों को डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध कराएं और सभी शिकायतों की 48 घंटों के भीतर पावती दी जानी चाहिए और उनसे बात करके 15 दिनों के भीतर उनका समाधान या जवाब दिया जाना चाहिए।’ आवास हैदराबाद (बचुपल्ली) में संपत्ति के खरीदारों ने टीजी आरईआरए से संपर्क किया था और प्रतिवादियों के खिलाफ शिकायत की थी कि वे बिक्री के लिए समझौते की शर्तों के अनुसार परियोजना को पूरा करने और कब्जा देने में विफल रहे और प्रतिवादियों ने कोई पारदर्शी खुलासा नहीं किया या उनके साथ सक्रिय संचार में शामिल नहीं हुए।

टीजी रेरा

रेरा के नियम क्या हैं?

RERA के नियम रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, समय पर डिलीवरी और खरीदार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इसके अंतर्गत बिल्डरों को प्रोजेक्ट पंजीकरण, अद्यतन जानकारी देना, धन का दुरुपयोग रोकना और अनुबंध के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है।

रेरा की स्थापना कब हुई थी?

RERA की स्थापना भारत सरकार द्वारा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत की गई थी। यह अधिनियम 1 मई 2016 को लागू हुआ और 1 मई 2017 से भारत के सभी राज्यों में इसे प्रभावी किया गया।

रेरा की धारा 63 क्या है?

RERA की धारा 63 के अनुसार, यदि प्रमोटर प्राधिकरण के आदेश का पालन नहीं करता है, तो उस पर प्रतिदिन ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कुल प्रोजेक्ट लागत का 5% तक जा सकता है। यह अनुशासन बनाए रखने के लिए है।

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