न्यायिक व्यवस्था में AI पर रोक
AI Ban News : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक तेजी से हर क्षेत्र में फैल रही है। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने न्यायिक कार्यों में AI के उपयोग पर रोक लगाने का फैसला किया है।
इसके लिए कोर्ट ने एक विशेष AI पॉलिसी जारी की है।
जज और वकीलों के लिए निर्देश
नई पॉलिसी के अनुसार जज, वकील और कोर्ट स्टाफ अपने आधिकारिक कार्यों में AI तकनीक का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
महत्वपूर्ण निर्णयों में AI नहीं
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फैसले लिखने, कानून की व्याख्या करने, जमानत देने और अंतरिम आदेश जारी करने जैसे मामलों में AI का उपयोग नहीं किया जाएगा।
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मानव बुद्धि को प्राथमिकता
हाईकोर्ट का कहना है कि न्याय देने की प्रक्रिया में मानव (AI Ban News) बुद्धि और विवेक सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए न्यायिक फैसलों में AI पर निर्भरता उचित नहीं है।
जजों की बैठक में घोषणा
गुजरात के जिला न्यायाधीशों की बैठक में इन नए नियमों की जानकारी दी गई। कोर्ट का मानना है कि न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है।
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