National : उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के चार दिग्गजों के नाम चर्चा में

By Anuj Kumar | Updated: August 15, 2025 • 3:51 PM

नई दिल्ली,। जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankar) के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए जल्द ही चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए (NDA) की संख्या बल को देखते हुए एनडीए उम्मीदवार की जीत पक्की मानी जा रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी उम्मीदवार को मैदान में उतारने की चर्चा है। अभी तक लेकिन किसी भी खेमे के द्वारा नाम का ऐलान नहीं किया गया है।

एनडीए की तरफ से उम्मीदवार का जल्द हो सकता है ऐलान

सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त के बाद कभी भी एनडीए की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में एनडीए की बैठक में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी गई है। 7 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी, जिसमें उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी। इसके बाद नामों पर मंथन जारी है। इस संवैधानिक पद की रेस में कई नामों की चर्चा चल रही है।

लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों द्वारा किया जाता है चुनाव

सियासी गलियारों में इन दिनों देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा के उपसभापति और जदयू नेता हरिवंश, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना, जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का नाम चर्चा में है। हालांकि बीजेपी ने पिछली बार भी जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान कर लोगों को चौंका दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया गठबंधन संयुक्त उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं ताकि किसी नाम पर सहमति बन सके। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों द्वारा किया जाता है।

दोनों सदनों के कुल 781 सदस्य मतदान करते हैं

दोनों सदनों के कुल 781 सदस्य मतदान करते हैं। पूर्ण मतदान की स्थिति में किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 391 वोट चाहिए। एनडीए के पास फिलहाल करीब 422 सांसद हैं, जिससे एनडीए उम्मीदवार की जीत पक्की लग रही है। चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त तक होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त है। 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे

उपराष्ट्रपति का वेतन कितना मिलता है?

भारत के राष्ट्रपति का शुद्ध वेतन ₹500,000 (US$6,250) प्रति माह है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का ₹400,000 और प्रधानमंत्री का ₹280,000 (US$3,400) है

उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है?

सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 71(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करता है और उन पर निर्णय देता है। सर्वोच्च न्यायालय चुनावी कदाचार करने या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत राज्यसभा सदस्य बनने के अयोग्य होने पर उपराष्ट्रपति को हटा सकता है।

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