मुख्य बातें: –
- सुबह की प्रार्थना में गाया जाएगा राष्ट्रगीत
- सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त मदरसों पर लागू होगा आदेश
- राष्ट्रगीत के अपमान पर सख्त कानूनी प्रावधान की तैयारी
कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में ‘वंदे मातरम्’ (Vande Matram) गाना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में मदरसा शिक्षा निदेशालय की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।
सुबह की प्रार्थना में गाया जाएगा राष्ट्रगीत
जारी आदेश में कहा गया है कि पहले के सभी निर्देशों और प्रथाओं को निरस्त करते हुए अब सभी मदरसों में कक्षाएं शुरू होने से पहले होने वाली सुबह की प्रार्थना के दौरान ‘वंदे मातरम्’ गाना जरूरी होगा।
सभी श्रेणी के मदरसों पर लागू होगा आदेश
यह नया नियम सरकारी मॉडल मदरसों, सहायता प्राप्त मदरसों, अप्रूव्ड एमएसके, अप्रूव्ड एसएसके और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त मदरसों पर समान रूप से लागू किया गया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि आदेश को तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में लागू किया जाए।
जिलाधिकारियों और शिक्षा विभाग को भेजे गए निर्देश
मदरसा शिक्षा निदेशालय ने आदेश की प्रतिलिपि सभी जिलाधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों और (West Bengal Board of Madrasah Education) समेत संबंधित विभागों को अनुपालन के लिए भेज दी है। आदेश में कहा गया है कि इसे सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद लागू किया गया है।
केंद्र के फैसले के बाद बढ़ी चर्चा
राज्य सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब केंद्र सरकार ने ‘वंदे मातरम्’ को राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के समान सम्मान देने से जुड़ा प्रस्ताव आगे बढ़ाया है। अधिकारियों के मुताबिक इसका उद्देश्य राष्ट्रगीत को भी कानूनी सुरक्षा और सम्मान के दायरे में लाना है।
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अपमान करने पर हो सकती है सजा
प्रस्तावित कानूनी संशोधन लागू होने के बाद ‘वंदे मातरम्’ का अपमान करना या उसके गायन में बाधा डालना संज्ञेय अपराध माना जा सकता है। मौजूदा नियमों के अनुसार राष्ट्रगान में बाधा डालने पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। अब इसी तरह के कड़े प्रावधान राष्ट्रगीत पर भी लागू किए जाने की तैयारी है।
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