Court News : आदिलाबाद हिट-एंड-रन मामले में उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को 7 साल की सज़ा

By Ankit Jaiswal | Updated: July 23, 2025 • 1:04 PM

मौत के लिए सात साल के कठोर कारावास की सजा

आदिलाबाद। आदिलाबाद की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के एक लॉरी चालक को तीन साल पहले शराब पीकर गाड़ी चलाने की घटना में एक व्यक्ति की मौत के लिए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एम. राज्यलक्ष्मी (M. Rajyalakshmi) ने फैसला सुनाते हुए बलविंदर सिंह (Balwinder Singh) को जयनाथ मंडल के बालापुर गांव निवासी सेनागारापु रवि (43) की मौत का दोषी ठहराया

शराब के नशे में लापरवाही से चलाया था ट्रक

सिंह ने 5 अगस्त, 2022 को शराब के नशे में लापरवाही से ट्रक चलाया था, जिससे रवि गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी रिम्स-आदिलाबाद में स्थानांतरित होने के दौरान मृत्यु हो गई थी। अदालत ने फैसला सुनाने से पहले 15 प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य साक्ष्यों की जांच की। यह मामला तत्कालीन जयनाथ उपनिरीक्षक पर्सिस बी द्वारा दर्ज किया गया था, जिन्होंने घातक दुर्घटना में सिंह की भूमिका स्थापित करते हुए आरोप पत्र दाखिल किया था।

हिट एंड रन केस क्या होता है?

यह केस वह होता है जिसमें कोई वाहन चालक दुर्घटना के बाद बिना रुके या पीड़ित को सहायता दिए बिना घटनास्थल से भाग जाता है। यह कानूनन अपराध है और इसमें पीड़ित को चोट, मृत्यु या संपत्ति का नुकसान हो सकता है।

हिट एंड रन का क्या मतलब है?

इसका अर्थ है—किसी वाहन का व्यक्ति, वाहन या वस्तु से टकराना (हिट करना) और फिर बिना जिम्मेदारी लिए या सहायता दिए वहां से भाग जाना (रन करना)। यह गैरकानूनी और नैतिक रूप से भी गलत माना जाता है।

हिट एंड रन दोष क्या है?

यह दोष भारतीय कानून के तहत अपराध है। IPC की धारा 279, 304A और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134A/B के तहत यह मामला दर्ज किया जाता है। दोष सिद्ध होने पर दोषी को 2 से 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।

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