अमेरिका टैक्स बिल: अमेरिकी संसद में हाल ही में एक नया टैक्स बिल पेश किया गया है, जिसका नाम है ‘द वन बिग ब्यूटिफुल बिल’। यह प्रस्ताव यदि कानून बन जाता है, तो अमेरिका में रहने वाले लाखों भारतीय प्रवासी (NRI) और वीजाधारकों को अपने निवास पैसे भेजने पर 5% अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है।
किस पर लागू होगा यह नया टैक्स?
अमेरिका टैक्स बिल: इस प्रस्ताव के मुताबिक, अमेरिका में काम कर रहे H1B वीजा होल्डर्स, ग्रीन कार्डधारी और अन्य विदेशी नागरिकों को हिन्दुस्तान या किसी अन्य देश में पैसे भेजने पर अब यह नया टैक्स देना होगा।
इस बिल के 327वें पेज पर स्पष्ट किया गया है कि यह टैक्स सभी अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर पर लागू होगा, चाहे रकम कितनी भी हो।
टैक्स की कटौती कहां और कैसे होगी?
यह 5 प्रतिशत टैक्स वहीं काटा जाएगा, जहां से पैसे भेजे जाएंगे — यानी अमेरिका में। उदाहरण के लिए, अगर कोई भारतीय प्रवासी हिन्दुस्तान में अपने कुटुंब को 1,000 डॉलर भेजता है, तो उसमें से 50 डॉलर टैक्स के तौर पर काट लिए जाएंगे।
कितने भारतीय होंगे प्रभावित?
विदेश मंत्रालय के अनुसार, अमेरिका में इस वक्त लगभग 45 लाख भारतीय रह रहे हैं, जिनमें से 32 लाख भारतीय मूल के नागरिक हैं।
RBI की एक प्रतिवेदन के मुताबिक, साल 2023-24 में अमेरिका से भारत लगभग 32 अरब डॉलर भेजे गए थे। ऐसे में इस नए टैक्स का सीधा असर लाखों भारतीय कुटुम्बों पर पड़ेगा।
क्या न्यूनतम सीमा होगी?
इस टैक्स प्रस्ताव में कोई न्यूनतम सीमा नहीं रखी गई है। यानी चाहे आप 100 डॉलर भेजें या 10,000 डॉलर – हर ट्रांजैक्शन पर 5% टैक्स देना होगा।
भारतीयों के लिए क्यों है यह चिंता की बात?
- प्रवासी भारतीय पहले ही टैक्स, महंगाई और डॉलर-रुपया एक्सचेंज दर से जूझ रहे हैं।
- अब इस अतिरिक्त टैक्स के कारण उन्हें हर ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा।
यह फैसला उनके कुटुम्बों के वित्तीय बजट को प्रभावित कर सकता है।