वक्फ (संशोधन) अधिनियम लागू

By digital@vaartha.com | Updated: April 8, 2025 • 5:03 PM

सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि संसद द्वारा पिछले सप्ताह पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम मंगलवार, 8 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, “वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का 14वां अधिनियम) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार 8 अप्रैल 2025 की तारीख को उस दिन के रूप में नियुक्त करती है, जिस दिन इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।”

लोकसभा और राज्यसभा ने यह विधेयक आधी रात के बाद, क्रमशः 3 और 4 अप्रैल को पारित किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को इस प्रस्तावित कानून को अपनी मंजूरी दे दी थी।

जहां बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बिल का समर्थन किया, वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन ने इसका विरोध किया।

कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी सांसदों ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सत्तारूढ़ गठबंधन का कहना है कि यह कानून पिछड़े मुसलमानों और समुदाय की महिलाओं के लिए पारदर्शिता और सशक्तिकरण का माध्यम बनेगा, जबकि विपक्ष ने इसे असंवैधानिक बताया है और दावा किया है कि यह मुसलमानों के अधिकारों का हनन करता है

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