1000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता
बिहार सरकार द्वारा बिहार (Bihar) युवा आयोग के गठन की घोषणा पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं से जाकर पूछिए कि उन्हें आयोग चाहिए या नौकरी। बिहार के युवा अब और धोखा नहीं खाएंगे। 2015 में नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने वादा किया था कि जब तक 18 से 35 साल के युवाओं को नौकरी नहीं मिल जाती, उन्हें 1000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। किसी भी युवा से पूछिए, उन्हें आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। इसलिए युवा आयोग बनाने से कोई फायदा नहीं होगा।
बेरोजगार ही रहेंगे बिहार के बेरोजगार युवा
प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि इस आयोग के गठन से नीतीश कुमार के चार करीबी मंत्री और अधिकारी अपने परिवार के सदस्यों को वहां नौकरी दिलवाएंगे। बिहार के बेरोजगार युवा बेरोजगार ही रहेंगे। बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 35% नौकरी कोटा स्वीकृत करने पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि 2015 में महिलाओं को पहले से ही 30% नौकरी कोटा प्रदान किया गया था। नीतीश कुमार पुरानी घोषणा को फिर से घोषित करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य सरकार की मंजूरी के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।

बिहार युवा आयोग के गठन की दी गई मंजूरी
इस कदम का उद्देश्य बिहार के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना और युवा प्रशिक्षण में निवेश को बढ़ावा देना है, ताकि उन्हें सशक्त और सक्षम बनाया जा सके। नीतीश ने एक्स पर लिखा कि मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है।
अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।उन्होंने कहा कि युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा। उन्होंने कहा कि बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो।
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