दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह द्वारा प्रकाशित वीडियो और सामग्री को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि “क्लिकबेट” शीर्षक वाले यूट्यूब वीडियो के लगातार प्रसार से ट्रस्ट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने की संभावना है और सिंह को अपने आरोपों को आगे प्रकाशित करने से रोक दिया।
न्यायाधीश ने ईशा फाउंडेशन के मुकदमे पर अंतरिम आदेश में एक्स (पूर्व में ट्विटर), मेटा और गूगल को जगदीश “जग्गी” वासुदेव उर्फ सद्गुरु के फाउंडेशन के खिलाफ कथित अपमानजनक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने प्रथम दृष्टया कहा कि सिंह ने “पूरी तरह से असत्यापित सामग्री” के आधार पर वीडियो बनाने का विकल्प चुना और मई में अगली सुनवाई तक जनता के सदस्यों को इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने से रोक दिया। “अब तक उक्त वीडियो को 9 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है और 13,500 से अधिक टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।
अधिक दिलचस्प बात यह है कि वीडियो का शीर्षक है ‘सद्गुरु का पर्दाफाश: जग्गी वासुदेव के आश्रम में क्या हो रहा है?'” आदेश में कहा गया है, “शीर्षक एक क्लिकबेट है और इस अदालत की प्रथम दृष्टया राय है कि उक्त शीर्षक केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए दिया गया है।” सिंह को आगे प्रकाशित करने से रोकते हुए, अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को अपमानजनक वीडियो और उससे निकलने वाली सभी सामग्री को हटाने का आदेश दिया।
ईशा फाउंडेशन के वकील ने कहा कि 24 फरवरी को अपलोड किए गए वीडियो में सिंह बिना किसी आधार के बच्चों के खिलाफ यौन शोषण सहित ट्रस्ट के खिलाफ “झूठे, लापरवाह, निराधार और अपने आप में अपमानजनक” आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि सिंह ने दावा किया कि उनके वीडियो का आधार फाउंडेशन से जुड़े लोगों द्वारा भेजे गए कुछ ईमेल थे, लेकिन उनकी सत्यता प्रमाणित नहीं थी।
“हमने कहा कि ईमेल मनगढ़ंत और झूठे थे। दशकों से बनी प्रतिष्ठा को इस तरह से खत्म नहीं किया जा सकता,” वकील ने कहा। प्रतिष्ठा प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का एक अभिन्न अंग है, अदालत ने कहा, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। “अगर वीडियो को तुरंत नहीं हटाया जाता है, तो वादी/ट्रस्ट को प्रतिष्ठा का नुकसान होगा जिसकी भरपाई मौद्रिक रूप से नहीं की जा सकती,” अदालत ने कहा।