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ITR 2025: आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी, अब 15 सितंबर 2025 तक

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ITR 2025: आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी, अब 15 सितंबर 2025 तक

ITR Filing Extension: आयकर विभाग ने वेतनभोगी करदाताओं और ऐसे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है जिनके खातों का ऑडिट नहीं होता। अब आकलन साल 2025-26 (AY 2025-26) के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है।

एक्स (Twitter) पर दी गई जानकारी

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (Formerly Twitter) पर यह जानकारी साझा की। बयान के मुताबिक, यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि:

  • आईटीआर फॉर्म में इस वर्ष बड़े बदलाव हुए हैं।
  • टीडीएस क्रेडिट की सही रिपोर्टिंग और
  • सिस्टम अपडेट की प्रक्रिया अभी जारी है।
ITR Filing Extension

क्यों लिया गया ये फैसला?

सातों ITR फॉर्म्स में इस बार महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। उदाहरण के लिए:

  • आईटीआर-1 और ITR-4 को 29 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया
  • आईटीआर-7 (ट्रस्ट और चैरिटेबल संस्थानों के लिए) 11 मई को जारी किया गया

इन फॉर्म्स की यूटिलिटी को उद्यत करने और टेस्टिंग में वक्त लग रहा है, जिसके कारण अंतिम तिथि को बढ़ाना पड़ा।

TDS स्टेटमेंट और डेटा अपडेट की समयसीमा

ITR Filing Extension: CBDT ने यह भी कहा कि 31 मई 2025 तक जमा किए जाने वाले टीडीएस स्टेटमेंट का डेटा जून की प्रारंभ में उपलब्ध होगा। इससे आईटीआर फाइल करने में वक्त की कमी हो सकती थी।

फाइल न करने पर क्या होगा?

यदि कोई करदाता 15 सितंबर 2025 तक ITR फाइल नहीं करता, तो उस पर ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए इस डेडलाइन को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।

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