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EPF: अगर नहीं भरा ई-नॉमिनेशन, तो अटक सकता है आपका PF पैसा

Surekha Bhosle
Surekha Bhosle
EPF: अगर नहीं भरा ई-नॉमिनेशन, तो अटक सकता है आपका PF पैसा

जानिए क्यों जरूरी है EPF नॉमिनेशन

EPF में नॉमिनी जोड़ना बेहद जरूरी है. अगर आपने नॉमिनी नहीं जोड़ा और भगवान न करे, आप को कुछ हो गया, तो आपका जमा किया हुआ पैसा आपके परिवार को आसानी से नहीं मिलेगा. नॉमिनी वो इंसान है, जिसे आुपकी मृत्यु के बाद EPF का सारा पैसा और उससे जुड़े फायदे मिलेंगे

कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF, वो स्कीम है जो रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ने का सबसे पक्का तरीका है. इसमें हर महीने आपकी सैलरी का एक हिस्सा और आपके कंपनी का कुछ पैसा मिलकर जमा होता है. ऊपर से ब्याज भी चढ़ता है, तो रिटायरमेंट तक एक मोटा फंड तैयार हो जाता है. लेकिन इस फंड का फायदा तभी मिलेगा, जब आप इसमें नॉमिनी जोड़ोगे. नहीं तो आपके मरने के बाद आपका पैसा परिवार को मिलने में भारी झमेला हो सकता है. आज हम बताएंगे कि EPF में ई-नॉमिनेशन क्यों जरूरी है और इसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं।

EPF में नॉमिनी जोड़ना क्यों है जरूरी?

EPF में नॉमिनी जोड़ना बेहद जरूरी है. अगर आपने नॉमिनी नहीं जोड़ा और भगवान न करे, आप को कुछ हो गया, तो आपका जमा किया हुआ पैसा आपके परिवार को आसानी से नहीं मिलेगा. नॉमिनी वो इंसान है, जिसे आुपकी मृत्यु के बाद EPF का सारा पैसा और उससे जुड़े फायदे मिलेंगे. अगर नॉमिनी नहीं है, तो परिवार को कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं. नॉमिनी जोड़ने से न सिर्फ EPF का पैसा, बल्कि कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) के तहत मिलने वाली पेंशन भी उसी नॉमिनी को मिलेगी।

ई-नॉमिनेशन कैसे करें?

अब आते हैं असली सवाल पर—ई-नॉमिनेशन कैसे भरना है? ये इतना आसान है कि आप 2 मिनट में निपटा सकते हैं. बस EPFO के पोर्टल पर जाना है और कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं।

EPFO पोर्टल पर जाओ: सबसे पहले EPFO Member e-Sewa पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/) पर जाओ।

  1. लॉगिन करो: अपने UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) और पासवर्ड से लॉगिन कर लो. अगर पासवर्ड भूल गए हो, तो Forgot Password का ऑप्शन है।
  2. Manage टैब में जाओ: लॉगिन करने के बाद ऊपर Manage टैब दिखेगा. उसमें E-Nomination का ऑप्शन सिलेक्ट करो।
  3. नया नॉमिनेशन डालो: अब Enter New Nomination पर क्लिक करो. यहां आपको परिवार की घोषणा करनी होगी. मतलब, ये बताना होगा कि आपका परिवार है या नहीं. Yes या No चुन लो।
  4. नॉमिनी की डिटेल्स डालो: नॉमिनी का नाम, रिलेशन, जन्मतिथि, और दूसरी जरूरी जानकारी डालो. साथ ही नॉमिनी की फोटो भी अपलोड करनी होगी।
  5. शेयर तय करो: अगर एक से ज्यादा नॉमिनी हैं, तो हर नॉमिनी का हिस्सा (परसेंटेज) डालो. जैसे, 50%-50% या 70%-30%
  6. सेव करो: सारी डिटेल्स चेक करके Save कर दो।
  7. ई-साइन करो: अब Pending Nomination सेक्शन में जाओ और E-Sign का ऑप्शन चुनो. इसके लिए आपको आधार वर्चुअल ID डालनी होगी।
  8. OTP से वेरिफाई करो: आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. उसे डालकर नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करो.

इस सभी प्रकिया को सही से करने के बाद आपका आपका नॉमिनेशन रजिस्टर हो जाएगा।

कौन-कौन बन सकता है नॉमिनी?

अब आते हैं दूसरे सवाल पर EPF का नॉमिनी कौन हो सकता है? EPFO ने इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं, जो इस तरह हैं।

  • पुरुष कर्मचारी के लिए
    • पत्नी
    • बच्चे (शादीशुदा या अविवाहित)
    • माता-पिता
    • अगर बेटा मर चुका है, तो उसकी पत्नी और बच्चे
  • महिला कर्मचारी के लिए
    • पति
    • बच्चे (शादीशुदा या अविवाहित)
    • माता-पिता
    • अगर बेटा मर चुका है, तो उसकी पत्नी और बच्चे

यानी, परिवार के करीबी लोग ही नॉमिनी बन सकते हैं।

एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ सकते हैं?

हां, बिल्कुल! आप एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ सकते हैं और हर नॉमिनी का हिस्सा अलग-अलग तय कर सकते हैं. जैसे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी को 60% और बच्चों को 40% मिले, तो वो भी सेट कर सकते हैं.बस हिस्से का परसेंटेज साफ-साफ डालना होगा।

नॉमिनी को पैसा कैसे मिलेगा?

अगर, ना चाहते हुए भी, EPF सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को पैसा निकालने के लिए कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे. ये प्रक्रिया थोड़ी पेपरवर्क वाली है, लेकिन नॉमिनी के लिए पैसा पाना आसान हो जाता है. जरूरी दस्तावेज ये हैं:

  • मृत्यु प्रमाण पत्र: EPF सदस्य का डेथ सर्टिफिकेट।
  • नॉमिनी का पहचान पत्र: आधार, पैन या कोई और सरकारी ID
  • बैंक पासबुक: नॉमिनी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स।
  • उत्तराधिकार प्रमाण पत्र: अगर कोई नॉमिनी नहीं है, तो ये चाहिए।
  • Indemnity Bond: ये एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है, जो ये सुनिश्चित करता है कि पैसा सही इंसान को मिल रहा है।
  • शपथपत्र और दो गवाह: कुछ मामलों में ये भी मांगा जा सकता है।

इन दस्तावेजों के साथ नॉमिनी को Form 20 भरकर PF कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद पैसा नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।

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