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Crime : हैदराबाद में 70 वर्षीय महिला से छीनी गई चेन

Ankit Jaiswal
Ankit Jaiswal
Crime : हैदराबाद में 70 वर्षीय महिला से छीनी गई चेन

पता पूछने के बहाने करने लगे बातचीत

हैदराबाद के केपीएचबी (KPHB) क्षेत्र में गुरुवार को एक बुजुर्ग महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई। यह वारदात उस समय हुई जब लगभग 70 वर्षीय महिला कॉलोनी की सड़क पर टहल रही थी। उसी दौरान एक कार में सवार दो अज्ञात बदमाश महिला के पास आकर रुके और पता पूछने के बहाने बातचीत करने लगे। महिला को कुछ समझ में आता, उससे पहले ही कार (Car) में बैठे एक व्यक्ति ने झपट्टा मारकर उसके गले से सोने की चेन छीन ली और तेजी से फरार हो गए

स्थानीय लोगों ने की पीड़िता की मदद

घटना से घबराई महिला ने तुरंत पास में मौजूद लोगों को जानकारी दी। स्थानीय लोगों की मदद से पीड़िता ने केपीएचबी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज करते हुए घटना की गंभीरता को देखते हुए जाँच शुरू कर दी है। इस संबंध में एक विशेष टीम गठित की गई है, जो बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि कार की पहचान की जा सके। आसपास के इलाकों की निगरानी बढ़ा दी गई है और पेट्रोलिंग भी तेज कर दी गई है। पुलिस को शक है कि इस वारदात में पेशेवर स्नैचर्स का हाथ हो सकता है, जो पहले भी इस इलाके में सक्रिय रहे हैं। पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने और इस प्रकार के मामलों में तुरंत सूचना देने की अपील की है। साथ ही, बुजुर्ग लोगों से विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों पर अकेले न जाने और कीमती गहने पहनने से बचने की सलाह दी गई है।

चेन

चेन स्नेचिंग का मतलब क्या होता है?

सड़क या सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति की गर्दन से जबरन चेन या आभूषण खींचकर भाग जाने की घटना को चेन स्नेचिंग कहा जाता है। यह एक प्रकार की चोरी और झपटमारी होती है।

चेन स्नेचिंग में कौन सी धारा लगती है?

ऐसे अपराधों में भारतीय दंड संहिता की धारा 356 (हमला कर झपटमारी), 379 (चोरी), और कभी-कभी 392 (डकैती जैसी जबरन चोरी) लगाई जाती है, यदि हिंसा या चोट का प्रयोग हुआ हो।

पैसे छीनने पर कौन सी धारा लगती है?

जबरन या डराकर किसी से पैसे छीनना यदि बलपूर्वक हो, तो धारा 392 (डकैती) या 383 (जबरन वसूली) के अंतर्गत आता है। यदि बिना हथियार या चोट के छीना गया हो तो धारा 379 लग सकती है।

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