लाखों जमाकर्ताओं को मिलेगा बकाया धन
नई दिल्ली: सहारा इंडिया(Sahara India) की योजनाओं में निवेश करने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। उच्चतम न्यायालय(Supreme Court) ने शुक्रवार को आदेश दिया कि सेबी के पास रखे सहारा ग्रुप(Sahara Group) की सहकारी समितियों के फंड में से 5,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएं। यह राशि सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक को हस्तांतरित होगी और जांच के बाद वास्तविक जमाकर्ताओं में बांटी जाएगी।
अदालत का बड़ा फैसला और समयसीमा बढ़ी
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने केंद्र सरकार की अर्जी को मंजूरी देते हुए यह आदेश दिया। इसके साथ ही दिसंबर 2023 में आवंटित राशि वितरण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश 29 मार्च 2023 को दिए गए पूर्व निर्देश की तर्ज पर है।
पीठ ने कहा कि राशि का हस्तांतरण एक सप्ताह में पूरा किया जाए। यह पूरी प्रक्रिया पूर्व न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी(R. Subhash Reddy) की देखरेख में होगी। केंद्र ने पिनाक पी. मोहंती(Pinak P. Mohanty) की जनहित याचिका के आधार पर यह आवेदन किया था, जिसमें निवेशकों को उनकी पूंजी लौटाने की मांग की गई थी।
निवेशकों के दावे और भुगतान की स्थिति
केंद्र के मुताबिक अब तक करीब 5.43 करोड़ निवेशकों ने 1,13,504.124 करोड़ रुपये का दावा दर्ज किया है। इनमें से 26,25,090 वास्तविक निवेशकों को कुल 5,053.01 करोड़ रुपये वापस किए जा चुके हैं। वहीं, 13,34,994 निवेशकों ने वेब पोर्टल पर अपने दावे दर्ज किए हैं जिनकी जांच चल रही है। इन दावों की राशि करीब 27,849.95 करोड़ रुपये है।
अनुमान है कि दिसंबर 2026 तक लगभग 32 लाख और निवेशक दावे दाखिल करेंगे। अगस्त 2012 में शीर्ष अदालत ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड को निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया था। इसी के बाद सेबी-सहारा एस्क्रो खाता बनाया गया था।
निगरानी और वितरण की प्रक्रिया
मार्च 2023 के आदेश के तहत वितरण प्रक्रिया की निगरानी न्यायमूर्ति रेड्डी करेंगे। इसमें ‘न्याय मित्र’ वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल और सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक सहयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि असली निवेशकों को ही धनराशि वापस मिले और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से हो।
सहारा निवेशकों को पैसा कब तक मिलेगा?
सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) के आदेश के मुताबिक 5,000 करोड़ रुपये एक सप्ताह में हस्तांतरित किए जाएंगे। इसके बाद जांच पूरी होने पर 31 दिसंबर 2026 तक योग्य निवेशकों को भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
अब तक कितने लोगों को पैसा लौटाया गया है?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार 26 लाख से अधिक निवेशकों को करीब 5,053 करोड़ रुपये पहले ही लौटाए जा चुके हैं। साथ ही, 13 लाख से ज्यादा दावे लंबित हैं जिन पर जांच प्रक्रिया जारी है।
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