उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. प्रेम प्रसंग के चलते 26 वर्षीय अली अब्बास की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों, हिमालय प्रजापति और सौरभ प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी सोनू अभी फरार है।
मामला सआदतगंज थाना का है. पुलिस के अनुसार, अली अब्बास (Ali Abbas) का लकड़मंडी इलाके में रहने वाली प्रजापति समाज की एक युवती से पिछले चार सालों से अफेयर था. इस रिश्ते की जानकारी पूरे इलाके में थी, लेकिन युवती के परिवार, खासकर उसके भाइयों हिमालय और सौरभ को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. वो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम युवक उनका जीजा बने. परिवार की नाराजगी और सामाजिक दबाव के चलते दोनों भाइयों ने अली के खिलाफ रंजिश पाल ली थी।
साजिश के तहत बुलाकर की हत्या
Uttar Pradesh : जांच में सामने आया कि हिमालय और सौरभ ने शादी की बातचीत के बहाने अली अब्बास को अपने घर बुलाया. वहां पहले से रची गई साजिश के तहत अली पर लाठी-डंडों से हमला किया गया. इतना ही नहीं, आरोपियों ने ईंट से उसका सिर कुचलकर उसकी जान ले ली. घटना की सूचना मिलते ही अली के परिजनों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस के पहुंचने तक अली की मौत हो चुकी थी।
पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) पश्चिमी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. दो आरोपियों, हिमालय प्रजापति और सौरभ प्रजापति को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार आरोपी सोनू की तलाश में पुलिस की दो टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं।
इलाके में तनाव, पुलिस सतर्क
इस घटना के बाद लकड़मंडी और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल है. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है. डीसीपी ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही फरार आरोपी को भी पकड़ लिया जाएगा।
हत्या के कितने प्रकार होते हैं?
मानव वध के तीन वर्गीकरण हैं: हत्या , गैर इरादतन हत्या और न्यायोचित हत्या। एक मानव वध तब हत्या के स्तर तक पहुँच जाता है जब वह कृत्य गैरकानूनी हो, औचित्य या उकसावे का अभाव हो, और जानबूझकर किया गया हो। हत्या को प्रथम या द्वितीय श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो इरादे या पूर्व-योजना के स्तर पर निर्भर करता है।
हत्या करने के बाद क्या होता है?
अधिकांश समाज हत्या को एक अत्यंत गंभीर अपराध मानते हैं, और इस प्रकार यह मानते हैं कि हत्या के दोषी व्यक्ति कोप्रतिशोध , निवारण , पुनर्वास या अक्षमता के उद्देश्यों के लिए कठोर दंड मिलना चाहिए। अधिकांश देशों में, हत्या के दोषी व्यक्ति को आम तौर पर लंबी अवधि की जेल की सजा, आजीवन कारावास या मृत्युदंड मिलता है।
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