हैदराबाद : डीसीपी (DCP) उत्तरी क्षेत्र सुश्री रश्मि पेरुमल ने कहा कि अस्थायी पटाखा दुकानदारों को नियमों का पालन करना होगा नहीं तो उनका कारोबार बंद (Closed) करवा दिया जाएगा। पुलिस ने पटाखों की दुकान लगाने वालों के लिए कई नियम तय कर दिए है।
पटाखा दुकानदारों के साथ डीसीपी ने की बैठक
शनिवार को आगामी दीपावली त्योहार के मद्देनजर, अस्थायी पटाखा दुकानों के सभी आवेदकों और लाइसेंसधारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 के तहत सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से पालन करने पर ज़ोर दिया गया। उन्होंने कहा कि अस्थायी दुकान लाइसेंस के लिए आवेदन जल्द से जल्द डीसीपी कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र में जमा किए जाने चाहिए, साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे स्व-घोषणा, संभागीय अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र, जीएचएमसी या सक्षम प्राधिकारी से भूमि की अनुमति, भूस्वामी की सहमति, पिछले वर्ष का लाइसेंस (यदि कोई हो), और एक विस्तृत साइट प्लान भी जमा करना होगा। अधूरे या देर से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे।
अस्थायी दुकानें खुले क्षेत्रों में स्थापित की जानी चाहिए : डीसीपी
उन्होंने कहा कि सभी अस्थायी दुकानें स्वीकृत खुले क्षेत्रों में स्थापित की जानी चाहिए, आवासीय, वाणिज्यिक और संवेदनशील स्थानों से पर्याप्त दूरी बनाए रखते हुए। शेड एस्बेस्टस या जीआई शीट जैसी गैर-ज्वलनशील सामग्री से बने होने चाहिए, और आस-पास के शेडों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी होनी चाहिए, और आमने-सामने दो पंक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक समूह में पचास से अधिक दुकानें नहीं होनी चाहिए और उन्हें व्यस्त बाजारों या यातायात-संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रखा जाना चाहिए।

पार्किंग नियमन के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए : रश्मि पेरुमल
उन्होंने कहा कि कम से कम एक दमकल गाड़ी पास में तैनात होनी चाहिए, और प्रत्येक दुकान में पर्याप्त अग्निशामक यंत्र और सूखी रेत होनी चाहिए। भीड़ प्रबंधन और पार्किंग नियमन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। उत्तरी क्षेत्र पुलिस, अग्निशमन सेवाओं के साथ समन्वय में, नियमित निरीक्षण करेगी, और किसी भी उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द किया जाएगा और संबंधित कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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